आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 209

अग्रिम कर की संगणना

धारा

धारा संख्या

209

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1962

अग्रिम कर की संगणना

अग्रिम कर की संगणना

अग्रिम कर की संगणना

209 के रूप में निम्नानुसार वित्तीय वर्ष में एक निर्धारिती द्वारा देय एडवांस टैक्स की राशि का अभिकलन किया जाएगा: -

(क) (i) वह नियमित मूल्यांकन के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है जिनके संबंध में नवीनतम पिछले साल की उसकी कुल आय पहले पता लगाया जाएगा;

(Ii) इस प्रकार कुल आय में शामिल पूंजीगत लाभ की राशि, यदि कोई हो, उधर से, और संतुलन, आयकर और सुपर टैक्स वित्तीय वर्ष में बल में दरों पर गणना की जाएगी पर काटा जाएगा;

(Iii) आयकर और इतने गणना की सुपर टैक्स आयकर और के प्रावधानों के अनुसार में कहा वित्त वर्ष के दौरान घटाया होगा जो सुपर टैक्स की राशि से कम हो जाएगा वर्गों 192 के लिए 195 किसी भी आय पर, कहा कुल आय में शामिल;

(Iv) आयकर और के अनुसार गणना की सुपर टैक्स की शुद्ध राशि उपखंड (iii) खंड के उपबंधों के अधीन (ख) और (ग), एडवांस टैक्स देय होगा;

(बी) के प्रावधानों के तहत जिन मामलों में खंड 113 , निर्धारिती द्वारा देय कर उसकी कुल विश्व आय के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है, उसके द्वारा देय अग्रिम कर उस खंड में निर्धारित तरीके से गणना की जाएगी;

एक अनुमान के उप - धारा के तहत निर्धारिती द्वारा भेजा जाता है जहां मामलों में (ग) (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के खंड 212 , कुल आय इतनी गणना के प्रयोजनों के लिए, होगा अनुमान लगाया इस धारा के तहत कर की, खंड (क) में निर्दिष्ट कुल आय के लिए प्रतिस्थापित किया.

निर्धारिती एक पंजीकृत फर्म के एक भागीदार और बाद में निर्धारिती के आकलन फर्म की आय में, अपना हिस्सा पूरा हो चुका है, जिसके लिए नवीनतम पिछले वर्ष की तुलना में पिछले एक वर्ष के लिए पूरा हो चुका है फर्म के एक आकलन है व्याख्या. यदि करेगा , खंड (क) और (ख), फर्म के बारे में कहा मूल्यांकन के आधार पर उसकी कुल आय में शामिल किया जा के प्रयोजनों के लिए.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधित]

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