अग्रिम कर का संदाय करने के दायित्व की शर्तें
अग्रिम कर का संदाय करने के दायित्व की शर्तें
208. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर, ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उस वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा संदेय ऐसे कर की रकम, जिसकी संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की जानी है दस हजार रुपए या उससे अधिक है, संदेय होगा।
[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

