आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 208

अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए दायित्व की हालत

धारा

धारा संख्या

208

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1977

अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए दायित्व की हालत

अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए दायित्व की हालत

अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए दायित्व की स्थिति.

208 (1) अग्रिम कर वित्तीय वर्ष के दौरान देय होगी

(क) कुल आय, जहां 2 [पूंजीगत लाभ और के खंड (24) के उपखंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट आय के अनन्य धारा 2 निर्धारिती की,], खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट (ए) की धारा 209 , उप खंड में निर्धारित राशि से अधिक (2), या

(ख) यह (3) की उप - धारा के प्रावधानों के आधार द्वारा देय है जहां धारा 212 .

(2) राशि खंड में निर्दिष्ट (एक) की उपधारा (1) करेगा होना

(एक) एक कंपनी या एक स्थानीय प्राधिकारी के मामले में ...र 2500;
(ख) एक पंजीकृत फर्म के मामले में ...र 30,000;
(ग) एक कंपनी, एक स्थानीय प्राधिकारी या एक पंजीकृत फर्म, के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में -

ऐसे व्यक्ति को पिछले वर्ष के दौरान भारत में निवासी नहीं था जहाँ (मैं) के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट धारा 209 या उपधारा में निर्दिष्ट एक व्यक्ति जा रहा है ऐसे व्यक्ति (3) की धारा 212 आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान भारत में निवासी होने की संभावना नहीं है
अगले एडवांस टैक्स देय है जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद

...र 5000;

(Ii) किसी अन्य मामले में

...र शुरू किया.

मौजूदा खंड (ग) उप - धारा (2), निम्न वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा 1977/01/09:
किसी भी अन्य मामले में (ग) ...शुरू किया.

 

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1972/01/04.

 

 

[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा यथा संशोधित]

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