आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 208

अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए दायित्व की हालत

धारा

धारा संख्या

208

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1980

अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए दायित्व की हालत

अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए दायित्व की हालत

अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए दायित्व की स्थिति.

208 (1) अग्रिम कर वित्तीय वर्ष के दौरान देय होगी

(क) के पूंजीगत लाभ के अनन्य कुल आय, जहां 3 [के खंड (24) के उपखंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट और आय धारा 2 निर्धारिती की,], खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट (ए) की धारा 209 , उप खंड में निर्धारित राशि से अधिक (2), या

(ख) यह के प्रावधानों के आधार द्वारा देय है, जहां 4 [ अनुभाग 209A ].

(2) राशि खंड में निर्दिष्ट (एक) की उपधारा (1) करेगा होना

(एक) एक कंपनी या एक स्थानीय प्राधिकारी के मामले में

... र 2500;

(ख) एक पंजीकृत फर्म के मामले में

5 [... र 20,000;]

6 किसी भी अन्य मामले में [(ग)

... र 12,000]

 

(3) वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.

(4) वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा "उप - धारा (3) धारा 212 के" के लिए एवजी 1978/01/06.

प्र.5. वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा ". 30,000 रुपये" के लिए एवजी 1979/01/04.

प्र.6. किसी भी अन्य मामले में "(सी) के लिए एवजी ... वित्त से 10,000 रुपये "(नं. 2) अधिनियम, 1980 we.f. 1980/01/09. इससे पहले यह वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी, 1977/01/09 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1980 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा संशोधित]

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