कर की कटौती किए बिना कुछ निवासियों को लाभांश का संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना
कर की कटौती किए बिना कुछ निवासियों को लाभांश का संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना
206ख. [वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.10.1996 से लोप किया गया।]
[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

