आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 206ख

कर की कटौती किए बिना कुछ निवासियों को लाभांश का संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना

धारा

धारा संख्या

206ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2020

कर की कटौती किए बिना कुछ निवासियों को लाभांश का संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना

कर की कटौती किए बिना कुछ निवासियों को लाभांश का संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना

कर की कटौती किए बिना कुछ निवासियों को लाभांश का संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना

206ख. [वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.10.1996 से लोप किया गया।]

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

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