आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 206ख

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर की कटौती के बिना कुछ निवासियों के लिए लाभांश का भुगतान व्यक्ति

धारा

धारा संख्या

206ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर की कटौती के बिना कुछ निवासियों के लिए लाभांश का भुगतान व्यक्ति

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर की कटौती के बिना कुछ निवासियों के लिए लाभांश का भुगतान व्यक्ति

29 निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर की कटौती के बिना कुछ निवासियों के लिए लाभांश का भुगतान [व्यक्ति.

206B. 30 में निर्दिष्ट किसी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति अनुभाग 194 तैयार करते हैं, और प्रत्येक वर्ष में मार्च के 31 वें दिन से तीस दिन के भीतर देने या वितरित करने के लिए होने का कारण होगा 28a निर्धारित प्रपत्र में [आकलन] अधिकारी और दिखा लेखन में एक वापसी, निर्धारित ढंग से सत्यापित

(क) नाम और करने के लिए पहली प्रावधान के तहत उसे एक बयान करने के लिए सुसज्जित किया गया है जो हर व्यक्ति के पते के अनुभाग 194 ;

(ख) भुगतान या ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित लाभांश की राशि; और

(ग) के रूप में इस तरह के अन्य विवरण निर्धारित किया जा सकता है.]

 

प्र.29. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/10.

प्र.30. 37B और फार्म सं 27B शासन देखें.

28a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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