वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.10.1996 से लोप किया गया।
निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर की कटौती के बिना कुछ निवासियों के लिए लाभांश का भुगतान व्यक्ति.
प्र.49. पहले अपनी चूक, धारा 206B के लिए, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा सम्मिलित रूप, 1977/01/10 से प्रभावी और बाद में प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा संशोधित 1988/01/04 से प्रभावी , के रूप में नीचे पढ़ें:
"206B. निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए कर की कटौती के बिना कुछ निवासियों के लिए लाभांश का भुगतान व्यक्ति. किसी भी अनुभाग 194 में निर्दिष्ट किसी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति तैयार करेगा, और प्रत्येक वर्ष में मार्च के 31 वें दिन से तीस दिन के भीतर देने या होने का कारण निर्धारित प्रपत्र में मूल्यांकन अधिकारी के लिए दिया और निर्धारित ढंग से सत्यापित, दिखा लेखन में वापसी
(क) नाम और धारा 194 को पहले परंतुक के तहत उसे एक बयान करने के लिए सुसज्जित किया गया है जो हर व्यक्ति का पता;
(ख) भुगतान या ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित लाभांश की राशि; और
(ग) के रूप में इस तरह के अन्य विवरण निर्धारित किया जा सकता है. "

