आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 206

कर की कटौती करने वाले व्यक्तियों द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना

धारा

धारा संख्या

206

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2021

कर की कटौती करने वाले व्यक्तियों द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना

कर की कटौती करने वाले व्यक्तियों द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना

कर की कटौती करने वाले व्यक्तियों द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना

206. (1) सरकार के हर कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति, हर कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम की दशा में विहित व्यक्ति, हर प्राइवेट नियोजक और हर ऐसा अन्य व्यक्ति, जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, विवरणियां तैयार करेगा और उन्हें विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा:

परंतु बोर्ड, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, इस उपधारा में निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण के पास ऐसी विवरणियां फाइल करने के प्रयोजनों के लिए कोर्इ स्कीम बना सकेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,सरकार के हर कार्यालय की दशा में, विहित व्यक्ति और हर कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी से भिन्न ऐसा व्यक्ति, जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, अपने विकल्प पर ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय पर या उसके पूर्व किसी फ्लापी, डिस्कैट, मेग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी-रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय संचार माध्यम पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर संचार माध्यम कहा गया है) और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त कराएगा :

परंतु सरकार के हर कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति और हर कम्पनी की दशा में प्रधान अधिकारी, जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर, उक्त स्कीम के अधीन ऐसी विवरणियां कम्प्यूटर संचार माध्यम पर परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

(3) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कंप्यूटर संचार माध्यम पर फाइल की गर्इ किसी विवरणी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा और उसके अधीन बनाए गये नियमों के प्रयोजनों के लिए विवरणी है और वह उसके अधीन किन्ही कार्यवाहियों में, मूल प्रति की किन्ही अंतर्वस्तुओं या उसमें उल्लिखित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में मूल प्रति के पेश किए जाने के और सबूत के बिना ग्राय होगी।

(4) जहां निर्धारण अधिकारी का यह विचार है कि उपधारा (2) के अधीन परिदत्त की गर्इ या परिदत्त करार्इ गर्इ विवरणी दोषपूर्ण है वहां वह, यथास्थिति, कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी को उस दोष के बारे में संसूचित कर सकेगा और ऐसी संसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर और ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार से अनुज्ञात की जाए, दोष का सुधार करने का उसे अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, पन्द्रह दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात अतिरिक्त अवधि के भीतर दोष को सुधारा नहीं जाता है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी विवरणी को अविधिमान्य विवरणी माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरणी देने में असफल रहा है।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

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