आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 206

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वेतन भुगतान व्यक्ति

धारा

धारा संख्या

206

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1965

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वेतन भुगतान व्यक्ति

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वेतन भुगतान व्यक्ति

वेतन भुगतान व्यक्ति निर्धारित वापसी प्रस्तुत करने के लिए

206. (1) सरकार के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर कंपनी के मामले में प्रधान अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक शरीर या संघ के मामले में निर्धारित व्यक्ति है, और हर निजी नियोक्ता तैयार करेगा, और प्रत्येक वर्ष में मार्च के 31 दिन से तीस दिनों के भीतर देने, या, निर्धारित तरीके से लेखन showing- में वापसी निर्धारित प्रपत्र में आयकर अधिकारी को जन्म दिया और सत्यापित होने का कारण

(क) नाम और, अब तक यह जाना जाता है, के रूप में मार्च के 31 दिन पर प्राप्त किया गया था, या प्राप्त या किसके लिए है जो हर व्यक्ति के पते सरकार, कंपनी से, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान की वजह से था , अधिकार, शरीर, मामले के रूप में संस्था या निजी नियोक्ता, निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह की राशि के सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य हो सकता है;

(ख) के द्वारा या तो की वजह से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त आय की राशि है, और जैसा भी मामला हो, एक ही है या भुगतान की वजह से किया गया था, जिस पर समय या बार;

(ग) आयकर के संबंध में कटौती की राशि एक ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की आय से [***]।

एक नियोक्ता के एक कर्मचारी को भुगतान परिलब्धियों से काट लेता है या उस कर्मचारी का कोई योगदान एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए अपनी ओर से भुगतान करता है कहाँ (2), उन्होंने कहा कि वह इस खंड के अंतर्गत प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है जो बदले में ऐसे सभी कटौती या भुगतान शामिल होगा ।

 

1 शब्द "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965, दिनांक द्वारा छोड़े गए .20.

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

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