निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वेतन भुगतान व्यक्ति
निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वेतन भुगतान व्यक्ति.
206. (1) निर्धारित व्यक्ति * सरकार के हर कार्यालय के मामले में, हर कंपनी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ के मामले में निर्धारित व्यक्ति है, और हर निजी नियोक्ता के मामले में प्रमुख अधिकारी तैयार करेगा , और प्रत्येक वर्ष में मार्च के 31 वें दिन से तीस दिन के भीतर देने या निर्धारित प्रपत्र में आयकर अधिकारी को भेजने का कारण † दिखा लेखन में और निर्धारित तरीके से सत्यापित, एक वापसी
(क) नाम और, अब तक यह जाना जाता है, के रूप में मार्च के 31 वें दिन पर प्राप्त था, या या जिसे करने के लिए प्राप्त हुआ है, जो हर व्यक्ति का पता नहीं, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कारण था सरकार, कंपनी से जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण, शरीर, संघ या निजी नियोक्ता के रूप में, इस तरह की राशि का सिर 'वेतन' के तहत किसी भी आय प्रभार्य निर्धारित किया जा सकता है;
(ख) के कारण ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को या तो द्वारा प्राप्त आय, और एक ही भुगतान किया है या होने के कारण किया गया था, जिस पर समय या समय की राशि है, जैसा भी मामला हो सकता है;
(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की आय से आयकर के संबंध में कटौती की राशि.
एक नियोक्ता किसी कर्मचारी को भुगतान वेतन से काट लेता है या उसकी ओर से एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए कि कर्मचारी की किसी भी योगदान का भुगतान करती है कहां (2), उन्होंने कहा कि वह इस खंड के अंतर्गत प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो बदले में ऐसे सभी कटौती या भुगतान शामिल होगा .
[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा यथा संशोधित]

