आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 206

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर कटौती के व्यक्तियों

धारा

धारा संख्या

206

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर कटौती के व्यक्तियों

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर कटौती के व्यक्तियों
40 निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर की कटौती [व्यक्तियों.
41 206. 42 [(1)] निर्धारित व्यक्ति 43 सरकार के हर कार्यालय, हर कंपनी, निर्धारित व्यक्ति के मामले में प्रिंसिपल अधिकारी के मामले में 43 हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक शरीर या एसोसिएशन, हर निजी नियोक्ता और के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति के मामले में इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के तहत कर कटौती के 44 [, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित समय के भीतर तैयार करने और वितरित या वितरित करने के लिए कारण होगा] निर्धारित आयकर प्राधिकरण को 45 तरह के रिटर्न 46 ऐसे फॉर्म में और सत्यापित ऐसे ढंग से और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के ब्यौरे आगे की स्थापना.]
47 [(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, एक फ्लॉपी, डिस्केट, चुंबकीय कारतूस टेप, सीडी-ROM या के रूप में किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय मीडिया पर दायर एक वापसी बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है (बाद में ) कंप्यूटर मीडिया के रूप में निर्दिष्ट इस खंड के प्रयोजनों और नियमों उसके अधीन बनाए गए और की किसी भी सामग्री का सबूत के रूप में, मूल के उत्पादन के आगे सबूत के बिना, इस आधार पर किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगी के लिए एक वापसी हो समझा जाएगा मूल या उसमें कहा गया है किसी भी तथ्य की.
(3) उप - धारा के तहत दर्ज एक वापसी (2) अर्थात्, निम्न शर्तों को पूरा करेगा: -
कंप्यूटर मीडिया को दायर दस्तावेजों को स्कैन कर कंप्यूटर मीडिया, आवश्यक जांच पर रिटर्न प्राप्त जबकि (एक) बाहर किया जाएगा और मीडिया विधिवत निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा; और
(ख) मूल्यांकन अधिकारी भी डेटा की हानि के बिना, duplicating स्थानांतरित माहिर या भंडारण से कंप्यूटर मीडिया को संरक्षित करने के कारण ध्यान रखना होगा.]

 

प्र 40 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1987/01/06. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, धारा 206, 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में खड़ा था:
'206. निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वेतन भुगतान व्यक्ति -. (1) सरकार के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर कंपनी के मामले में प्रमुख अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या के मामले में निर्धारित व्यक्ति संघ, और हर निजी नियोक्ता को तैयार है, और प्रत्येक वर्ष में मार्च के 31 वें दिन से तीस दिन के भीतर देने या निर्धारित प्रपत्र में आयकर अधिकारी के लिए दिया और निर्धारित तरीके से सत्यापित, लेखन में वापसी करने के लिए कारण होगा दिखा-
(क) नाम और, अब तक यह जाना जाता है, के रूप में मार्च के 31 वें दिन पर प्राप्त था, या या जिसे करने के लिए प्राप्त हुआ है, जो हर व्यक्ति का पता नहीं, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कारण था सरकार, कंपनी से जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण, शरीर, संघ या निजी नियोक्ता के रूप में, इस तरह की राशि का सिर 'वेतन' के तहत किसी भी आय प्रभार्य निर्धारित किया जा सकता है;
(ख) के कारण ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को या तो द्वारा प्राप्त आय, और एक ही भुगतान किया है या होने के कारण किया गया था, जिस पर समय या समय की राशि है, जैसा भी मामला हो सकता है;
(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की आय से आयकर के संबंध में कटौती की राशि.
                        एक नियोक्ता किसी कर्मचारी को भुगतान वेतन से काट लेता है या उसकी ओर से एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए कि कर्मचारी की किसी भी योगदान का भुगतान करती है कहां (2), उन्होंने कहा कि वह इस खंड के अंतर्गत प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो बदले में ऐसे सभी कटौती या भुगतान शामिल होगा . '
प्र.41. भी 22-8-1995 सर्कुलर नं 719, और 1996/06/05 सर्कुलर नं 744, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            प्र.42.         धारा 206 वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा उप - धारा (1) के रूप में renumbered 1997/01/04.
प्र 43 निर्धारित व्यक्तियों के लिए नियम 36 देखें.
प्र.44. "प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित समय के भीतर, तैयार है, और देने या वितरित करने के लिए कारण होगा" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा लिए एवजी 27-9-1991.
प्र.45. नियम 36A देखें. नियम 36A के तहत विहित प्राधिकारी है:
(मैं) तो आयकर के मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा नामित मूल्यांकन अधिकारी, जिसका अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र के भीतर, अध्याय XVII बी के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के कार्यालय स्थित है; या
(Ii) किसी अन्य मामले में, निर्धारण अधिकारी को जिसका अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र के भीतर, अध्याय XVII बी के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के कार्यालय स्थित है.
प्र.46. नियम 36 और 37 और पर्चा नग 24, 25, 26, 26A, 26B, 26BB, 26C, 26D, 26F, 26G, 26, 26, मैं, 26J और 26K देखें. इसके अलावा नियम 37 ए और फार्म सं 27 देखें.
            प्र.47.         उप वर्गों (2) और (3) वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 1997/01/04.

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