आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 202

वसूल करने के ढंगों में कटौती का केवल एक ढंग होना

धारा

धारा संख्या

202

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

वसूल करने के ढंगों में कटौती का केवल एक ढंग होना

वसूल करने के ढंगों में कटौती का केवल एक ढंग होना
वसूली की कटौती केवल एक मोड.
202.      करने के लिए बिजली 60 के तहत कटौती से कर [उबरने] 61 [, 194 सेक्शन 192 अनुभाग 194A 62 [, धारा 194B] 63 [, खंड 194BB] 62 , खंड 194C] 64 [, खंड 194D 65 [, खंड 194E] 66 [ खंड 194EE, अनुभाग 194F, खंड 195G, खंड 194H, धारा 195, धारा 196a और धारा 196B ]] वसूली के किसी भी अन्य विधा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा.

 

60 रू वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "लेवी" के लिए एवजी 1987/01/06.
६१.वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा "वर्गों 192-195" के लिए एवजी 1967/01/04.
62 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.
63 रूपयेवित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
64 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
65.{{/1}प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/11.
६६.वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा "धारा 195 और धारा 196a" के लिए एवजी 1991/01/10.
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