आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 202

वसूल करने के ढंगों में कटौती का केवल एक ढंग होना

धारा

धारा संख्या

202

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

वसूल करने के ढंगों में कटौती का केवल एक ढंग होना

वसूल करने के ढंगों में कटौती का केवल एक ढंग होना

वसूली की कटौती केवल एक मोड.

202. करने की शक्ति 9 के तहत कटौती से कर [उबरने] 10 [ 192 वर्गों 194 के लिए, अनुभाग 194A 11 [, खंड 194B ] 12 [, खंड 194BB ] 11 [, खंड 194C ] 13 [, खंड 194D ] और धारा 195 ] होगी वसूली के किसी भी अन्य विधा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना.

 

9 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "लेवी" के लिए एवजी 1987/01/06.

10 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा "वर्गों 192-195" के लिए एवजी 1967/01/04.

प्र।11. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.

प्र.12.     वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.

प्र.13. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

फ़ुटनोट