आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 201

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धारा

धारा संख्या

201

अध्याय शीर्षक

अध्याय X - प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 2016

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2016

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201. (1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

() "घोषणाकर्ता" से धारा 199 के अधीन घोषणा करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

() "अभिहित प्राधिकारी" से आय-कर आयुक्त से अन्यून पंक्ति का और प्रधान मुख्य आयुक्त द्वारा इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित कोर्इ अधिकारी अभिप्रेत है;

() किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में "विवादित आय" से संपूर्ण आय या कुल आय का उतना भाग अभिप्रेत है जो विवादित कर के सम्बन्ध में है ;

() "विवादित कर" से, यथास्थिति, निर्धारिती या घोषणाकर्ता द्वारा आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम के अधीन अवधारित ऐसा कर, अभिप्रेत है, जो विवादित है ;

() किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में "विवादित धन" से, विवादित कर से संपूर्ण धन या शुद्ध धन का उतना कोर्इ भाग अभिप्रेत है जो विवादित कर के सम्बन्ध में है ;

() "आय-कर अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

() "विनिर्दिष्ट कर" से ऐसा कर अभिप्रेत है–

(i) जिसका अवधारण, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम में भूतलक्षी प्रभाव से किए गए किसी संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया है या जिसे उसके द्वारा विधिमान्य बनाया गया है और जो उस तारीख से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है जिसको, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम में संशोधन करने वाले अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ; और

(ii) ऐसे कर के सम्बन्ध में 29 फरवरी, 2016 को कोर्इ विवाद लम्बित है ;

() "कर बकाया" से, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन अवधारित कर, ब्याज या शास्ति की रकम अभिप्रेत है जिसके संबंध में आय-कर आयुक्त (अपील) या धन-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष 29 फरवरी, 2016 को अपील लंबित है ;

() "धन-कर अधिनियम" से धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) अभिप्रेत है;

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमश: उन अधिनियमों में हैं।

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