टैक्स घटाने के व्यक्ति की ड्यूटी
कर की कटौती करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य
200. 43[(1)] 44कोर्इ व्यक्ति, जो 45[धारा 192 से 194 तक, धारा 194क 46[,धारा 194ख] 47[, धारा 194खख] 46[, धारा 194ग] 48[, धारा 194घ] 49[, धारा 194ड़] 50[, धारा 194ड़ड़, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, 51[धारा 194झ,] 52[धारा 194ञ, धारा 194ट,] 53[धारा 194ठ,] धारा 195, धारा 196क 54[, धारा 196ख 55[, धारा 196ग और धारा 196घ]]]] के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है, इस प्रकार कटौती की गर्इ राशि का संदाय विहित समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में, या जैसा बोर्ड निर्दिष्ट करे, करेगा।
56[(2) धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोर्इ व्यक्ति, जो नियोजक है, विहित समय के भीतर केंद्रीय सरकार के जमा खाते में या जैसा र्बोर्ड निर्देश दे कर का संदाय करेगा।]
43. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.6.2002 से धारा 200 उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित।
44. नियम 30 देखिए।
45. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1967 से "धारा 192 से 195 तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
46. वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा 1.4.1972 से अंत:स्थापित।
47. वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा 1.4.1978 से अंत:स्थापित।
48. वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा 1.4.1973 से अंत:स्थापित।
49. प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.11.1989 से अंत:स्थापित।
50. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1991 द्वारा 1.10.1991 से "धारा 195 और धारा 196क" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
51. वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा 1.6.1994 से अंत:स्थापित।
52. वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा 1.7.1995 से अंत:स्थापित।
53. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.6.1999 से अंत:स्थापित।
54. वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.6.1992 से "और धारा 196ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
55. वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा 1.6.1993 से "और धारा 196ग" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
56. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.6.2002 से अन्त:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित रूप में]

