जाँच आदि में सहायता के लिए कुछ अधिकारी
जाँच आदि में सहायता के लिए कुछ अधिकारी
20.निम्नलिखित अधिकारी इस अधिनियम के प्रवर्तन में प्राधिकारियों की सहायता करेंगे, अर्थात:
| (क) | आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 117 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त आयकर प्राधिकारी; | |
| (ख) | सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी; | |
| (ग) | स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी; | |
| (घ) | प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी; | |
| (ड़) | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी; | |
| (च) | पुलिस; | |
| (छ) | विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 40) की धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रवर्तन अधिकारी; | |
| (ज) | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अधिकारी; | |
| (झ) | केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित किसी अन्य निगमित निकाय के अधिकारी; और | |
| (ञ) | केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों या बैंकिंग कंपनियों के ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। |

