धारा 50 का संशोधन
धारा 50 का संशोधन।
20. आय-कर अधिनियम की धारा 50 में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
"परन्तु उस दशा मे, जहां किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल 1 अप्रैल, 2020 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आस्ति समूह का भाग बनती है और अधिनियम के अधीन निर्धारिती द्वारा उस पर अवक्षयण अभिप्राप्त किया गया है, वहां उस आस्ति समूह और अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, यदि कोई हो, का अवलिखित मूल्य ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित किया जाएगा।"।

