परिभाषाएं
परिभाषाएँ:
प्र.20. इस अधिनियम में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -
3 [(क) किसी भी किराया या भारत में स्थित है और कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है जो जमीन से व्युत्पन्न राजस्व;]
द्वारा ऐसी भूमि से व्युत्पन्न (ख) किसी भी आय
(I) खेती; या
(द्वितीय) के एक कृषक या रिसीवर द्वारा प्रदर्शन किराया में तरह आमतौर पर एक कृषक या किराए में तरह प्रस्तुत करना करने के लिए उसके द्वारा उठाए गए या प्राप्त उत्पाद बाजार पर ले जाया जाएगा फिट का रिसीवर द्वारा नियोजित किसी भी प्रक्रिया का; या
(Iii) के एक कृषक या रिसीवर द्वारा बिक्री किराया में तरह इस उप की कोई प्रक्रिया पैरा (द्वितीय) में वर्णित प्रकृति की एक प्रक्रिया के अलावा और प्रदर्शन किया गया है जिनके संबंध में उसके द्वारा उठाए गए या प्राप्त उपज की खंड;
(ग) के स्वामित्व वाले किसी भी इमारत से ली गई है और किराया या राजस्व ऐसे किसी भी देश के, या कल्टीवेटर या किराए में खास तरह के रिसीवर से कब्जा कर लिया, जो करने के लिए सम्मान के साथ किसी भी देश के लिए, या के रिसीवर के कब्जे में किसी भी आय जो उपज की, पैराग्राफ (ii) और (iii) उप खंड (ख) पर किया जाता है में उल्लेख किसी भी प्रक्रिया:
4 [परंतु-
(मैं) के निर्माण के लिए भूमि की तत्काल आसपास के क्षेत्र पर या में है, और एक इमारत है जो जमीन के साथ अपने संबंध के कारण किराया या राजस्व या कल्टीवेटर, या किराए में खास तरह का रिसीवर, के रिसीवर , एक रिहायशी घर के रूप में, या एक दुकान, घर, या अन्य बाहर इमारत के रूप में की आवश्यकता है, और
(Ii) भूमि भारत में राजस्व भूमि के लिए मूल्यांकन या तो या ऐसे या जमीन एक स्थानीय दर को राजस्व या विषय देश के लिए इतना मूल्यांकन नहीं किया है, जहां यह है के रूप में सरकार के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया और एकत्र एक स्थानीय दर के अधीन है स्थित नहीं
4 क एक नगर पालिका (एक नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहर समिति या किसी अन्य नाम से ही जाना जाता है) या एक छावनी बोर्ड और जो के अधिकार क्षेत्र में शामिल है जो किसी भी क्षेत्र में (ए) एक है नहीं कम प्रासंगिक आंकड़े पिछले साल के पहले दिन से पहले प्रकाशित किया गया है, जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक की आबादी; या
4a ऐसी दूरी के भीतर किसी भी क्षेत्र में (बी), किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से, आठ से अधिक किलोमीटर की दूरी पर नहीं किया जा रहा केन्द्र सरकार के रूप में, मद (क) में निर्दिष्ट कर सकते हैं, की हद तक ध्यान में रखते हुए, और उस क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक विचार का शहरीकरण, के लिए गुंजाइश, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट;]
5 [(1 ए) "एकीकरण", कंपनियों के संबंध में, एक और कंपनी या दो या अधिक कंपनियों के विलय के साथ एक या एक से अधिक कंपनियों के विलय से एक कंपनी (इतनी के रूप में भेजा जा रहा मर्ज जो कंपनी या कंपनियों के लिए फार्म का मतलब कंपनी या कंपनियों और वे विलय के साथ जो या इस तरीके में एकीकृत कंपनी के रूप में विलय,) का एक परिणाम के रूप में गठन किया गया है जो कंपनी को मिलाकर कि-
(मैं) समामेली कंपनी या समामेलन समामेलन के आधार द्वारा एकीकृत कंपनी की संपत्ति बन जाता है ठीक पहले कंपनियों के सभी संपत्ति;
(Ii) समामेली कंपनी या कंपनियों के सभी देनदारियों तुरंत एकीकरण से पहले एकीकरण की हैसियत से एकीकृत कंपनी की देनदारियों हो;
(Iii) (पहले से ही द्वारा, या एकीकृत कंपनी या उसकी सहायक, के लिए एक उम्मीदवार द्वारा समामेलन से ठीक पहले उसमें धारित शेयरों के अलावा अन्य) समामेली कंपनी या कंपनियों के शेयरों के मूल्य में कम से कम नौ दसवां पकड़े शेयरधारकों शेयरधारकों बन समामेलन की हैसियत से एकीकृत कंपनी की,
अन्यथा अन्य कंपनी द्वारा या की पहली समापन के बाद अन्य कंपनी को ऐसी संपत्ति के वितरण का एक परिणाम के रूप में ऐसी संपत्ति की खरीद के अनुसार एक और कंपनी द्वारा एक कंपनी की संपत्ति के अधिग्रहण का एक परिणाम के रूप में की तुलना उल्लेख कंपनी;]
(2) "वार्षिक मूल्य," किसी भी संपत्ति के संबंध में, के तहत निर्धारित रूप में अपनी वार्षिक मूल्य का मतलब धारा 23 ;
(3) "अपीलीय सहायक आयुक्त" की उपधारा (1) के तहत आयकर की एक अपीलीय सहायक आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब अनुभाग 117 ;
(4) "अपीलीय न्यायाधिकरण" अपीलीय न्यायाधिकरण के अधीन गठित इसका मतलब अनुभाग 252 ;
(5) "अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड 'दिया गया है जो एक ग्रेच्युटी फंड का मतलब है और चौथी अनुसूची के भाग ग में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना जारी है;
(6) "अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि" एक सेवानिवृत्ति निधि या गया है और चौथी अनुसूची के भाग ख में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना जारी है जो एक सेवानिवृत्ति निधि के किसी भी भाग का मतलब है;
(7) "निर्धारिती" किसके द्वारा एक व्यक्ति का मतलब है 6 [किसी भी टैक्स] या पैसे के किसी भी अन्य राशि इस अधिनियम के तहत देय है, और भी शामिल है,
(क) हर व्यक्ति सम्मान में जिसे इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही उसकी आय का या वह निर्धारणीय, या उसके द्वारा या ऐसे अन्य द्वारा निरंतर नुकसान की है जिनके संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की आय के आकलन के लिए लिया गया है व्यक्ति, या वापसी की राशि की वजह से उसे या ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए;
(ख) इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत एक निर्धारिती माना जाता है जो हर व्यक्ति;
(ग) इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती माना जाता है जो हर व्यक्ति;
(8) "मूल्यांकन" पुनर्मूल्यांकन शामिल हैं;
(9) "निर्धारण वर्ष" हर साल 1 अप्रैल दिन शुरू बारह महीने की अवधि का मतलब है;
(10) "आयकर की औसत दर" दर इस तरह कुल आय द्वारा कुल आय पर कर की गणना आयकर की राशि को विभाजित करके पर पहुंचे मतलब है;
(11) 7 [***]
(12) "बोर्ड" का अर्थ 8 [केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व अधिनियम, 1963 (1963 का 54) की सेंट्रल बोर्ड के अधीन गठित];
(13) "व्यापार" किसी भी व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण या व्यापार, वाणिज्य या निर्माण की प्रकृति में किसी भी साहसिक कार्य या चिंता भी शामिल है;
(14) "पूंजी परिसंपत्ति" अपने व्यवसाय या पेशे के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं, एक निर्धारिती द्वारा आयोजित किसी भी तरह की संपत्ति का मतलब है, लेकिन शामिल नहीं करता
(I) किसी भी स्टॉक में व्यापार, उपभोज्य या अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए आयोजित कच्चे माल;
9 [(द्वितीय) व्यक्तिगत प्रभाव, जो कहते हैं, निर्धारिती या उस पर निर्भर उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए आयोजित (परिधान और फर्नीचर पहने, लेकिन आभूषणों को छोड़कर सहित) चल संपत्ति.
स्पष्टीकरण: इस उपखंड, "आभूषण" के प्रयोजनों के लिए भी शामिल है
सोना, चांदी, प्लेटिनम, या किसी भी अन्य कीमती धातु या इस तरह के कीमती धातुओं में से एक या अधिक युक्त मिश्र धातु, या नहीं, किसी भी कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर युक्त, और किसी में काम किया है या सिलना या नहीं, के बने (एक) के गहने परिधान पहने हुए;
(ख) कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, या नहीं, किसी भी फर्नीचर, बर्तन या अन्य लेख में सेट या काम किया है या किसी भी परिधान पहने हुए में सिलना;]
10 भारत में [(iii) कृषि भूमि, भूमि नहीं किया जा रहा बैठाना-
10A (एक) एक नगर पालिका (एक नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहर कमेटी, या किसी अन्य नाम से ही जाना जाता है) या एक छावनी बोर्ड और जो है के अधिकार क्षेत्र में शामिल है जो किसी भी क्षेत्र में ; नहीं कम प्रासंगिक आंकड़े पिछले साल के पहले दिन से पहले प्रकाशित किया गया है, जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक की आबादी या
10A जैसा कि केन्द्रीय सरकार (ख) ऐसी दूरी के भीतर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से, आठ से अधिक किलोमीटर की दूरी पर नहीं किया जा रहा, मद (क) में निर्दिष्ट. उस क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक विचार का शहरीकरण, के लिए की हद तक संबंध, और गुंजाइश होने, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट;]
11 [(चतुर्थ) 6 फीसदी गोल्ड बांड प्रति साढ़े 1977, 12 [या 7 फीसदी गोल्ड बांड, 1980,] 13 [या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय रक्षा गोल्ड बांड, 1980,];]
14 [(वी) केंद्र सरकार द्वारा जारी विशेष वाहक बांड, 1991,;]
(15) "धर्मार्थ उद्देश्य 'गरीबों की राहत भी शामिल है, शिक्षा, चिकित्सा राहत, और आम जनता उपयोगिता के किसी अन्य वस्तु की उन्नति 15 [***];
16 [(15 ए) "बच्चे", एक व्यक्ति के संबंध में, एक कदम बच्चे और उस व्यक्ति की एक adop टेड बच्चा भी शामिल है;]
17 [(16) "आयुक्त" (1) के उप - धारा के तहत आयकर आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब खंड 117 , और कहा कि उप - धारा के तहत आयकर के अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति भी शामिल है ;]
18 [(16 ए) "आयुक्त (अपील)" का (1) उप - धारा के तहत आयकर आयुक्त (अपील) में नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब अनुभाग 117 ;]
19 [(17) "कंपनी" का मतलब है,
(I) किसी भारतीय कंपनी, या
(Ii) किसी भी शरीर कॉर्पोरेट भारत के बाहर किसी देश के कानून द्वारा या के तहत शामिल किया, या
(Iii) किसी भी संस्था, संगठन या है या निर्धारणीय था या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या निर्धारणीय isorwas या के रूप में इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन किया गया था, जिसके तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए एक कंपनी के रूप में मूल्यांकन किया गया था, जो शरीर अप्रैल, 1970, या के 1 दिन या उससे पहले किसी भी निर्धारण वर्ष आरंभ करने के लिए एक कंपनी
(Iv) किसी भी संस्था, संगठन या शरीर, शामिल किया जाए या नहीं और एक कंपनी होने के लिए बोर्ड की सामान्य या विशेष आदेश द्वारा घोषित किया जाता है, जो भारतीय या गैर भारतीय है:
ऐसी संस्था, संगठन या शरीर ही इस तरह के निर्धारण वर्ष या आकलन वर्ष के लिए एक कंपनी होने के लिए समझा जाएगा बशर्ते कि घोषणा में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में (अप्रैल, 1971 के 1 दिन पहले शुरू होगा, या पर या उस तारीख के बाद से); ]
एक कंपनी सार्वजनिक काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी होने के लिए कहा जाता है (18) "जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें कंपनी"
20 [(क) क्या यह सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या शेयरों का नहीं कम चालीस से अधिक प्रतिशत सरकारी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (चाहे अकेले या एक साथ लिया) का आयोजन किया जाता है जिसमें स्वामित्व वाली कंपनी है अगर या कि बैंक के स्वामित्व वाले निगम; या]
21 यह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत है एक कंपनी है जो [(एए) अगर; या
(एबी) यह कोई शेयर पूंजी और होने की कंपनी है, तो अपनी वस्तुओं, प्रकृति और अपनी सदस्यता और अन्य प्रासंगिक विचारों की संरचना को ध्यान में रखते हुए, यह सार्वजनिक कर रहे हैं, जिसमें एक कंपनी होने के लिए बोर्ड के आदेश से घोषित किया जाता है, अगर काफी रुचि: ऐसी कंपनी सार्वजनिक (पर या उस तारीख के बाद अप्रैल, 1971 के 1 दिन पहले शुरू होगा, या कि क्या) ही इस तरह के निर्धारण वर्ष या आकलन वर्ष के लिए काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी नहीं समझा जाएगीः घोषणा में निर्दिष्ट किया; या]
22 यह एक आपसी लाभ वित्त कंपनी है अगर [(एसी), कि उसके प्रमुख व्यवसाय के रूप में, अपने सदस्यों से जमा की स्वीकृति के व्यापार और जो अनुभाग 620A के तहत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, पर किया जाता है जो एक कंपनी का कहना है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), एक निधि या पारस्परिक लाभ समाज ही है; या]
23 [(ख) यह एक नहीं है एक कंपनी है जो अगर 23A पूरा कर रहे हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किया गया है, और शर्तों (बी) के मद (ए) में या मद में या तो निर्दिष्ट के रूप में निजी कंपनी है, अर्थात्: -
कंपनी में (ए) के शेयरों प्रासंगिक पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे के साथ (या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक और अधिकार के बिना कि क्या लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों न हो) भारत के प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार;
24 कंपनी में [(बी) के शेयरों मतदान बिजली की कम से कम पचास प्रतिशत ले जाने के लिए बिना शर्त आवंटित, या किया गया है के साथ (या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक और अधिकार के बिना कि क्या लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों न हो) बिना शर्त द्वारा अधिग्रहीत, और लाभदायक द्वारा आयोजित प्रासंगिक पिछले साल भर में थे
(क) क्या सरकार, या
(ख) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या द्वारा स्थापित निगम
(ग) किसी भी कंपनी इस खंड लागू होता है या जो इस तरह की सहायक कंपनी के खंड (ख) में निर्धारित शर्तों को पूरा जहां इस तरह कंपनी के किसी भी सहायक कंपनी अनुभाग 108 .
स्पष्टीकरण: जिसका व्यापार जहाजों के निर्माण में या माल के निर्माण या संसाधन में या खनन में या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप, मद (बी) की पीढ़ी या वितरण में मुख्य रूप से होते हैं एक भारतीय कंपनी के लिए अपने आवेदन में होगा प्रभाव शब्द "पचास प्रतिशत से भी कम नहीं" के लिए, शब्द "फीसदी से भी कम चालीस नहीं" प्रतिस्थापित किया गया था के रूप में अगर;]]
(19) "सहकारी समिति" के सह के पंजीकरण के लिए किसी भी राज्य में सेना में कुछ समय के लिए सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2), या किसी अन्य कानून के तहत के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति का मतलब सहकारी समितियों;
25 एक कंपनी के संबंध में (20) "निदेशक", "प्रबंधक" और "प्रबंध एजेंट", क्रमश: कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में उन्हें सौंपा अर्थ है;
(21) "निरीक्षण के निदेशक" (1) के उप - धारा के तहत निरीक्षण के एक निदेशक नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब खंड 117 , और निरीक्षण, निरीक्षण की एक उप निदेशक या एक सहायक के एक अतिरिक्त निदेशक नियुक्त एक व्यक्ति भी शामिल है निरीक्षण के निदेशक;
(22) "लाभांश" भी शामिल है
(क) संचित लाभ का एक कंपनी द्वारा किसी भी वितरण, बड़ा या नहीं है कि क्या इस तरह के वितरण कंपनी की संपत्ति के सभी या किसी भी हिस्से के लिए अपने शेयरधारकों को कंपनी द्वारा रिलीज जरूरत पर जोर देता है;
(ख) हद तक एक डिबेंचरों की कंपनी, डिबेंचर, शेयर, या किसी भी रूप में जमा प्रमाण पत्र, साथ जाए या बिना ब्याज और बोनस के माध्यम से शेयरों की अपनी पसंद शेयरधारकों को किसी भी वितरण द्वारा अपने शेयरधारकों को किसी भी वितरण, जो करने के लिए कंपनी बड़ा या नहीं, चाहे संचित मुनाफे के पास;
(ग) किसी भी वितरण वितरण पूंजीकृत किया जाए या नहीं, तुरंत इसकी परिसमापन से पहले कंपनी की संचित मुनाफे के कारण है जो करने के लिए इस हद तक, इसके परिसमापन पर एक कंपनी के शेयरधारकों के लिए बनाया;
(घ) जो करने के लिए इस हद तक अपनी पूंजी की कमी, पर एक कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को किसी भी वितरण कंपनी, चाहे अगले अप्रैल, 1933 के 1 दिन पहले समाप्त होने के पिछले साल के अंत के बाद पैदा हुई जो संचित मुनाफे के पास इस तरह के संचित लाभ को बड़ा या नहीं किया गया है;
(ई) एक कंपनी द्वारा किसी भी भुगतान, सार्वजनिक किया जा रहा है, एक शेयरधारक के लिए अग्रिम या ऋण के माध्यम से (कंपनी की संपत्ति का एक हिस्सा प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाए या नहीं तो) किसी भी राशि की काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी नहीं किया जा रहा कंपनी में एक बड़ा हित है जो एक व्यक्ति, या ओर से ऐसे किसी कंपनी द्वारा कोई भुगतान, या तो मामले में कंपनी के मुनाफे में संचित पास किस हद तक करने के लिए किसी भी तरह के शेयरधारक, के व्यक्तिगत लाभ के लिए;
लेकिन "लाभांश" शामिल नहीं करता
(मैं) शेयर धारक में भाग लेने के परिसमापन की स्थिति में हकदार नहीं है, जहां पूर्ण नकद विचार, के लिए जारी किए गए किसी भी शेयर के संबंध में उप खंड (ग) या उपखंड (घ) के अनुसार किया एक वितरण अधिशेष संपत्ति;
1 [(आइए) अब तक इस तरह के वितरण के रूप में उप खंड (ग) या उपखंड (घ) के अनुसार किया एक वितरण 31 के बाद अपनी इक्विटी शेयरधारकों को आवंटित बोनस शेयरों का प्रतिनिधित्व कंपनी के कैपिटल के मुनाफे के कारण है मार्च, 1964 के दिन, 2 [और अप्रैल के 1 दिन पहले. 1965];]
(Ii) पैसे का "उधार कंपनी के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा है जहां अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में एक कंपनी द्वारा एक शेयरधारक के लिए किए गए किसी भी अग्रिम या ऋण;
(Iii) सीमा तक, पूरे खिलाफ कंपनी या पहले से यह द्वारा भुगतान किसी भी राशि के किसी भी भाग से दूर स्थापित और उपखंड (ङ) के अर्थ के भीतर एक लाभांश के रूप में व्यवहार किया जाता है जो एक कंपनी द्वारा भुगतान किसी भी लाभांश जो करने के लिए यह तो दूर निर्धारित है.
स्पष्टीकरण 1: अभिव्यक्ति "संचित लाभ", यह इस खंड में होता है जहाँ भी, अप्रैल, 1946 के 1 दिन पहले उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ को शामिल नहीं किया जाएगा, या मार्च, 1948 के 31 वें दिन के बाद, और 1 अप्रैल के दिन से पहले, 1956.
स्पष्टीकरण 2: उप खंड (क), (ख), (घ) और में अभिव्यक्ति "संचित लाभ" (ई) उन उप खंड में निर्दिष्ट वितरण या भुगतान की तारीख तक कंपनी के सभी लाभ शामिल होगा , और उप खंड (ग) में 'परिसमापन की तारीख तक कंपनी के सभी लाभ शामिल होगा 3 [लेकिन होंगे, परिसमापन सरकार द्वारा अपने उपक्रम का अनिवार्य अधिग्रहण या स्वामित्व वाली एक निगम पर फलस्वरूप है जहां या तुरंत इस तरह के अधिग्रहण] जगह ले ली, जिसमें पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले तीन लगातार पिछले वर्षों के लिए कंपनी के किसी भी लाभ, बल में कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत सरकार द्वारा शामिल नियंत्रित;
4 [(22A) "उचित बाजार मूल्य", एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, इसका मतलब है,
(मैं) पूंजी परिसंपत्ति आमतौर पर प्रासंगिक तारीख को खुले बाजार में बिक्री पर लाने होगा कि कीमत; और
(Ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट कीमत वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं जैसे मूल्य, ascertainable नहीं है;]
5 (23) "फर्म", "पार्टनर" और "साझेदारी" क्रमशः भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में उन्हें सौंपा अर्थ है; लेकिन अभिव्यक्ति "साथी" इसके अलावा, एक मामूली जा रहा है, साझेदारी से लाभ के लिए भर्ती कराया गया है, जो किसी भी व्यक्ति शामिल होगा;
(24) "आय" भी शामिल है
(मैं) के मुनाफे और लाभ;
(Ii) लाभांश;
6 [(आईआईए) एक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान एक विशेष दिशा के साथ किए गए योगदान किया जा रहा है वे के कोष के फार्म का हिस्सा होगा नहीं कि धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए या इस तरह के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थापित एक संस्था द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से बनाया ट्रस्ट या संस्था.
स्पष्टीकरण: इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए, "विश्वास किसी भी अन्य कानूनी बाध्यता भी शामिल है;]
(Iii) खंड (2) और (3) के तहत कर योग्य वेतन के एवज में किसी भी दस्तूरी या लाभ का मूल्य धारा 17 ;
(Iv) किसी भी लाभ या दस्तूरी का मूल्य, परिवर्तनीय पैसे में हो या नहीं. एक निदेशक द्वारा या कंपनी में पर्याप्त रुचि है, या निर्देशक या ऐसे व्यक्ति के एक रिश्तेदार द्वारा एक व्यक्ति जो, और जो है, लेकिन के लिए किसी भी दायित्व के संबंध में किसी भी ऐसी कंपनी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से या तो एक कंपनी से प्राप्त इस तरह के भुगतान, निर्देशक या अन्य व्यक्ति पूर्वोक्त द्वारा देय हो गया होता;
7 [(IVA) कोई लाभ या दस्तूरी का मूल्य, पैसे में परिवर्तनीय या, (iii) या खंड में वर्णित किसी भी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा प्राप्त नहीं है कि क्या खंड (चतुर्थ) की उप - धारा (आई) की धारा 160 या किसी भी व्यक्ति द्वारा जिनकी ओर या के लिए जिसका लाभ किसी भी आय प्रतिनिधि निर्धारिती और किसी भी दायित्व के संबंध में जो, लेकिन के लिए में प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि (जैसे व्यक्ति "लाभार्थी" के रूप में संदर्भित इस उप - खंड में इसके बाद जा रहा है) से प्राप्य है पर ], इस तरह के भुगतान, लाभार्थी द्वारा देय हो गया होता
(V) खंड (ख) और (ग) के तहत आयकर में कोई भी राशि प्रभार्य धारा 28 या धारा 41 या धारा 59 ;
8 [(VA) का कोई लाभ या धारा के तहत कर योग्य दस्तूरी (चतुर्थ) के मूल्य धारा 28 ;]
(Vi) के तहत किसी भी पूंजीगत लाभ प्रभार्य धारा 45 ;
(सात) एक म्युचुअल बीमा कंपनी द्वारा या के अनुसार अभिकलन एक सहकारी समिति, द्वारा किए गए बीमा के किसी भी व्यापार के लाभ और लाभ धारा 44 या प्रावधानों की हैसियत से इस तरह के लाभ और लाभ होने के लिए की गई किसी भी अधिशेष में निहित प्रथम अनुसूची;
8 [(आठवीं) की वजह से किसी भी वार्षिकी, या के प्रावधानों के तहत, भुगतान किसी भी वार्षिकी की रूपान्तरित मूल्य अनुभाग 280D ;]
9 [(नौ) लॉटरी, पहेली पहेली, घोड़े दौड़ सहित दौड़, ताश का खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल से या जुआ या किसी भी रूप या प्रकृति की सट्टेबाजी से कोई भी जीत;]
(25) "आयकर अधिकारी" के तहत एक आयकर अधिकारी नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब अनुभाग 117 ;
10 [(25A) "भारत" दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए समझा, और पांडिचेरी, किया जाएगा -
(क) मामलों के प्रयोजनों के लिए किसी भी अवधि के रूप में धारा 6 ; और
], (ख) के संबंध में किसी भी अप्रैल, 1963 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए, या बाद में किसी भी वर्ष के लिए, पिछले वर्ष में शामिल
(26) "भारतीय कंपनी" एक कंपनी का गठन किया है और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत मतलब है, और भी शामिल है,
(मैं) एक कंपनी भारत के किसी भी हिस्से में बल में पूर्व में कंपनियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत गठित और पंजीकृत (जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा अन्य 10 [इस खंड की और उप - खंड (iii में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्रों)]) ;
11 [(आइए) द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित निगम;
(आईबी) किसी भी संस्था, खंड (17) के तहत एक कंपनी होने के लिए बोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है, जो संघ या शरीर:]
(Ii) जम्मू और कश्मीर राज्य के आराम में, एक कंपनी का गठन किया और कहा कि राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत;
12 [(iii) कि संघ राज्य क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त के लिए दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, और पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेशों में से किसी के मामले में, एक कंपनी का गठन किया है और किसी भी कानून के तहत पंजीकृत:]
बशर्ते कि 13 [जैसा भी मामला हो या पंजीकृत, कंपनी, निगम, संस्था, संगठन या शरीर के प्राचार्य कार्यालय] सभी मामलों में भारत में है;
(27) "निरीक्षण सहायक आयुक्त" की उप - धारा (आई) के तहत आयकर का निरीक्षण सहायक आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब अनुभाग 117 :
(28) "आयकर निरीक्षक" (2) उप - धारा के तहत आयकर के एक इंस्पेक्टर को नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब अनुभाग 117 :
14 [(28A) "ब्याज" (एक जमा, दावा या अन्य समान अधिकार या दायित्व सहित) में किए गए उधार धन या ऋण के संबंध में किसी भी तरीके से ब्याज देय मतलब है और उधार ली गई धनराशि के संबंध में किसी भी सेवा शुल्क या अन्य चार्ज शामिल या ऋण खर्च या उपयोग नहीं किया गया है जो किसी भी ऋण सुविधा के संबंध में;]
(29) 15 "कानूनी प्रतिनिधि" खंड (द्वितीय) का में उसे सौंपे अर्थ है धारा 2 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की (1908 का 5):
(30) "अनिवासी"; एक "निवासी", और के उद्देश्यों के लिए नहीं है जो एक व्यक्ति का मतलब वर्गों 92 , 93 16 [***] और 168 . उप - धारा के अर्थ में मामूली तौर पर निवासी नहीं है जो एक व्यक्ति भी शामिल है (6) की धारा 6 ;
(31) "व्यक्ति" भी शामिल है
(मैं) एक व्यक्ति,
(Ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार,
(Iii) एक कंपनी,
(Iv) एक फर्म,
(V) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय, शामिल है या नहीं,
(Vi) एक स्थानीय प्राधिकारी, और
(सात) हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, पूर्ववर्ती उप खंड के किसी भी भीतर नहीं गिरने;
(32) "कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो व्यक्ति", एक कंपनी के संबंध में, शेयरों की लाभकारी मालिक, नहीं लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार जा रहा है शेयर है जो एक व्यक्ति का मतलब के साथ या भाग लेने के लिए एक अधिकार के बिना कि क्या मुनाफे में, मतदान बिजली की कम से कम बीस प्रतिशत नहीं ले जा;
(33) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित मतलब "निर्धारित";
के रूप में परिभाषित (34) को पिछले साल ", पिछले वर्ष इसका मतलब धारा 3 ;
एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी कंपनी या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी भी शरीर के किसी भी संघ के संदर्भ में इस्तेमाल किया (35) "प्रिंसिपल अधिकारी", इसका मतलब है -
(क) सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंधक या एजेंट प्राधिकरण, कंपनी, संस्था या शरीर का, या
(ख) आयकर अधिकारी उसके प्रमुख अधिकारी के रूप में उसे इलाज के अपने इरादे का एक नोटिस जारी किया गया है जिस पर स्थानीय प्राधिकरण, कंपनी, संस्था या शरीर के प्रबंधन या प्रशासन के साथ जुड़े किसी भी व्यक्ति;
(36) "पेशे" पेशा भी शामिल है;
(37) 17 "लोक सेवक" के रूप में एक ही अर्थ है धारा 21 भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की;
18 एक आकलन वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में [(37A) "दर या बल में दरों" या "बल में दरों", मतलब
(5) की उपधारा के लिए सबसे पहले provison के तहत आयकर की गणना के प्रयोजनों के लिए (i) खंड 132 , या उपधारा के तहत आयकर प्रभार्य कंप्यूटिंग (4) के खंड 172 या उप - धारा (2) की धारा 174 या खंड 175 या की उप - धारा (2) के खंड 176 या के तहत आयकर की कटौती के अनुभाग 192 सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से 19 [या उप - धारा (9) की धारा 80 ई के लिए भेजा किसी भी भुगतान से उसमें] या 20 [अंतर्गत पड़ने नहीं एक मामले में अध्याय XVII सी के तहत देय "एडवांस टैक्स" की गणना 21 [धारा 115A या अनुभाग 115B या] धारा 164 , में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दर या दरों प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम, और अध्याय XVII सी के तहत देय "एडवांस टैक्स" की गणना के प्रयोजनों के लिए 22 [अंतर्गत पड़ने एक मामले में खंड 115A या अनुभाग 115B या धारा 164 में निर्दिष्ट दर या दरों अनुभाग 115A या खंड 115B या मामले के रूप में हो सकता है. धारा 164 ] या लागू] जो भी प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम, में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दर या दरों;
(द्वितीय) के तहत कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वर्गों 193 , 194 , 194A 23 [, 194B ] 24 [, 194BB ] 25 [, 194D ] और 195 , वित्त में इस निमित्त विनिर्दिष्ट दर या आयकर की दरें प्रासंगिक वर्ष के अधिनियम:]
(38) "मान्यता प्राप्त भविष्य निधि" कर दिया गया है जो एक भविष्य निधि का मतलब है और चौथी अनुसूची के भाग ए में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त होना जारी है, और कर्मचारियों के अधीन बनाए गए एक योजना के तहत स्थापित एक भविष्य निधि शामिल 'भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19);
(39) "पंजीकृत फर्म" खंड के प्रावधानों (क) की उप - धारा (आई) के तहत पंजीकृत एक फर्म का मतलब खंड 185 या (7) की उप - धारा के साथ पढ़ा है कि प्रावधान के तहत खंड 184 ;
(40) "नियमित मूल्यांकन 'के तहत किए गए मूल्यांकन का मतलब धारा 143 या धारा 144 ;
(41) "रिश्तेदार", एक व्यक्ति के संबंध में, पति, पत्नी, भाई या बहन या किसी नज़दीकी लग्न या उस व्यक्ति का वंश का अर्थ है:
(42) "निवासी" के अर्थ के भीतर भारत का निवासी है जो एक व्यक्ति का मतलब धारा 6 ;
1 [(42A) 2 ["अल्पावधि पूंजी परिसंपत्ति" नहीं से अधिक के लिए एक निर्धारिती द्वारा आयोजित एक पूंजी परिसंपत्ति का मतलब 3 [तुरंत अपने स्थानांतरण की तिथि से ठीक पहले छत्तीस] महीने.]
स्पष्टीकरण: (i) किसी भी पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके लिए अवधि निर्धारित करने में
(क) परिसमापन में एक कंपनी में आयोजित एक शेयर के मामले में, कंपनी परिसमापन में चला जाता है, जिस पर तारीख करने के बाद के काल वहाँ बाहर रखा जाएगा;
(ख) में वर्णित परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति बन जाता है जो एक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में 4 की [उप - धारा (आई)] खंड 49 , परिसंपत्ति पिछले द्वारा आयोजित किया गया था जिस अवधि के लिए वहाँ शामिल किया जाएगा स्वामी ने कहा कि खंड में निर्दिष्ट;
5 के खंड (सप्तम) में निर्दिष्ट एक हस्तांतरण के विचार में निर्धारिती की संपत्ति बन जाता है जो एक भारतीय कंपनी में एक शेयर या शेयर किया जा रहा है एक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में [(ग) धारा 47 , वहाँ शामिल किया जाएगा समामेली कंपनी में शेयर या शेयरों निर्धारिती द्वारा आयोजित की गई अवधि के लिए.]
(Ii) पूंजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में; खंड (क) में वर्णित उन से अन्य. किसी भी पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा आयोजित किया जाता है जिस अवधि के लिए बोर्ड इस संबंध में कर सकते हैं जो किसी भी नियमों के अधीन निर्धारित किया जाएगा:]
6 अप्रैल के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के संबंध में [(43) "कर". 1965. और बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयकर प्रभार्य मतलब है. और किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष आयकर और पूर्व उक्त तिथि को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुपर कर प्रभार्य के संबंध में;]
7 [(43A) "टैक्स क्रेडिट प्रमाणपत्र" अध्याय XXII बी और उसके अधीन बनाए गए किसी भी योजना के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए दी गई एक कर ऋण प्रमाणपत्र का मतलब है;]
8 [(43B) "टैक्स वसूली आयुक्त" एक कर वसूली आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने, सरकारी राजपत्र में सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, जो एक आयुक्त या आयकर की एक सहायक आयुक्त का मतलब है; ]
9 [(44) "टैक्स वसूली अधिकारी" का मतलब है,
(मैं) एक कलेक्टर या एक अतिरिक्त कलेक्टर;
(Ii) किसी ऐसे अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है के रूप में राज्य में लागू किया जा रहा है समय के लिए राजस्व या अन्य सार्वजनिक मांग भूमि से संबंधित किसी भी कानून के तहत भू - राजस्व या अन्य सार्वजनिक मांग की बकाया राशि की वसूली के प्रभाव के लिए सशक्त एक टैक्स वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकारी राजपत्र में सामान्य या विशेष अधिसूचना,;
9A (iii) टैक्स वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकारी राजपत्र में सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा, केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, जो सेंट्रल से किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य सरकार;
(45) "कुल आय" में निर्दिष्ट आय की कुल राशि का मतलब धारा 5 इस अधिनियम में निर्धारित तरीके से गणना;
(46) 10 [***]
(47) 11 ["स्थानांतरण", एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, शामिल हैं -
(मैं) बिक्री, विनिमय या संपत्ति का त्याग; या
(Ii) इसमें किसी प्रकार के अधिकारों के निर्वापन; या
(Iii) उसके किसी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण; या
(Iv) परिसंपत्ति में उसके मालिक द्वारा बदल जाती है, या के रूप में उसके द्वारा इलाज किया जाता है, जहां एक मामले में. स्टॉक में व्यापार उसके द्वारा पर किए गए एक व्यापार, इस तरह के रूपांतरण या उपचार की;]
(48) "अपंजीकृत फर्म" एक पंजीकृत फर्म नहीं है जो एक फर्म का मतलब है.
1 नियम 7 और 8 देखें.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1973 के लिए पहली बार कुछ गैर कॉर्पोरेट करदाता पर लागू होने वाली आय कर की दर का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए कृषि से व्युत्पन्न आय के साथ गैर कृषि आय का आंशिक रूप से एकीकृत कराधान की एक योजना शुरू की. योजना के बाद से वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा जारी रखा है. आकलन वर्ष 1986-87 के लिए लागू होने वाले प्रावधानों धारा 2 (8) (ई) के में निहित है, और पहली अनुसूची के भाग चतुर्थ करने के लिए, वित्त अधिनियम, 1986.
(3) कराधान कानून 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित.
(4) कराधान कानून 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित.
4a. निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 3.
प्र.5. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "आयकर या सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.
प्र.7. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.
8 एवजी के लिए राजस्व अधिनियम, 1963 से प्रभावी के केंद्रीय बोर्ड द्वारा "केन्द्रीय राजस्व बोर्ड राजस्व अधिनियम, 1924 के केंद्रीय बोर्ड के अधीन गठित (1924 का 4)" 1964/01/01.
9 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1973/01/04.
10 वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा "भारत में (iii) कृषि भूमि" के लिए एवजी 1970/01/04.
10A. निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों के लिए, कराधान कानून वॉल द्वारा डाला Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्रों, देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 3.
प्र।11. (संशोधन) अधिनियम, 1962 से प्रभावी 13-12-1962.
प्र.12. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1965 से प्रभावी 1965/01/04.
प्र.13. कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/04/12.
प्र.14. विशेष वाहक बांड (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला 1981/12/01).
15. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 'लाभ के लिए किसी भी गतिविधि की तरफ ले जाने को शामिल नहीं " 1984/01/04.
प्र.16. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.17. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1970/01/04.
प्र.18. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
प्र.19. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1964/01/04.
प्र.21. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.
प्र.22. 1984/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1985, द्वारा डाला.
प्र 23 वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1970/01/04. इससे पहले, खंड (ख) 1966/01/04 और तत्कालीन वित्त अधिनियम, 1965 तक प्रभावी प्रभावी वित्त अधिनियम, 1966, से पहले संशोधन किया गया था 1965/01/04.
23a. खंड में "निजी कंपनी" की परिभाषा (iii) धारा 3 (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की, plt15 पद पर फुटनोट 19 देखें.
प्र 24 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1983/02/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, मद (बी) के तहत के रूप में पढ़ा:
कंपनी में '(बी) (i) के शेयरों को बिना शर्त आवंटित किए गए मतदान शक्ति फीसदी से कम नहीं पचास ले जाने के साथ (या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक और अधिकार के बिना कि क्या लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों न हो) , या द्वारा बिना शर्त प्राप्त कर लिया है, और जहां लाभदायक द्वारा आयोजित प्रासंगिक पिछले साल भर में
(क) क्या सरकार, या
(ख) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या द्वारा स्थापित निगम
(ग) इस खंड लागू होता है या ऐसे सहायक कंपनी अनुभाग 108 (सहायक कंपनी के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) (ख) खंड में निर्धारित शर्तों को पूरा जहां इस तरह कंपनी के किसी भी सहायक कंपनी है, या जो करने के लिए किसी भी कंपनी
(घ) सार्वजनिक (एक निर्देशक होने के नाते नहीं, या जो इस खंड लागू नहीं होता करने के लिए एक कंपनी);
(द्वितीय) ने कहा शेयरों जनता के अन्य सदस्यों के लिए धारक द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय, प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान, थे; और
(Iii) कंपनी, या अपने कुल मताधिकार के पचास से अधिक प्रतिशत ले जाने के शेयरों के मामलों, प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान, कुछ ही समय में थे नियंत्रित या पाँच या उससे कम व्यक्तियों द्वारा आयोजित.
स्पष्टीकरण मैं: पूर्वोक्त पाँच या उससे कम व्यक्तियों की संख्या कंप्यूटिंग में -
(I) सरकार अथवा केंद्र, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या इस खंड लागू होता है या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी के खाते में नहीं लिया जाएगा, और जो करने के लिए एक कंपनी द्वारा स्थापित किसी निगम
(Ii) एक दूसरे के रिश्तेदारों, और एक साथ कि अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रत्याशियों कौन हैं व्यक्तियों रहे व्यक्तियों को, जो एक ही व्यक्ति के रूप में माना जाएगा.
स्पष्टीकरण 2: जिसका व्यापार जहाजों के निर्माण में या माल के निर्माण या संसाधन में या खनन में या पीढ़ी या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप के वितरण में मुख्य रूप से होते हैं एक भारतीय कंपनी के लिए अपने आवेदन में, मद (बी) करेगा "कम से कम पचास प्रतिशत नहीं" और "पचास से अधिक प्रतिशत" शब्द के लिए शब्द "नहीं कम प्रतिशत चालीस से" और "प्रतिशत से अधिक साठ", क्रमशः, प्रतिस्थापित किया गया था के रूप में यदि प्रभाव है, '
प्र.25. के रूप में निम्नानुसार अभिव्यक्ति की परिभाषाएँ "निर्देशक", "प्रबंधक" और खंड में "प्रबंध एजेंट" (13), (24) और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (25), कर रहे हैं:
'(13) "निर्देशक" कहा जाता है जो कुछ भी नाम से, निदेशक के पद पर कब्जा किसी भी व्यक्ति शामिल
'(24) "प्रबंधक", निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अधीन है, एक के मामलों की, पूरा का प्रबंधन, या काफी हद तक पूरे एक व्यक्ति जो (प्रबंध एजेंट नहीं होने का मतलब है) कंपनी, और एक निर्देशक या बुलाया भी नाम से, एक प्रबंधक की स्थिति को कब्जे में किसी भी अन्य व्यक्ति भी शामिल है, और सेवा या नहीं के एक अनुबंध के तहत है; '
'(25)' प्रबंध एजेंट "के साथ एक समझौते के आधार पर एक कंपनी के मामलों के पूरे के प्रबंधन, या काफी हद तक पूरी करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हकदार किसी भी व्यक्ति, फर्म या निगमित निकाय,,, इसका मतलब कंपनी, या अपने ज्ञापन या एसोसिएशन के लेख के आधार पर, और कहा जाता है जो कुछ भी नाम से, एक प्रबंध एजेंट के स्थान पर कब्जा कॉर्पोरेट किसी भी व्यक्ति, फर्म या शरीर भी शामिल है. '
1 वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा डाला 1966/01/04.
(3) प्रत्यक्ष कर 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला.
(4) वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.
प्र.5. भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 4, 1932 अभिव्यक्ति "फर्म", "पार्टनर" और "साझेदारी" इस रूप में परिभाषित करता है:
"भागीदारी" उन सभी को या किसी भी सभी के लिए अभिनय द्वारा किए गए एक व्यापार के लाभ को साझा करने के लिए सहमत हो गए हैं, जो व्यक्तियों के बीच संबंध है.
एक दूसरे के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से "भागीदारों" और सामूहिक रूप से "एक फर्म", और उनके व्यापार "फर्म का नाम" कहा जाता है पर किया जाता है, जिसके तहत नाम कहा जाता है.
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
प्र.7. वित्त (नं. 2) अधिनियम द्वारा डाला. 1980, से प्रभावी मैं -4-1980.
8 वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.
9 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04,
10 कराधान कानून (केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार) नियमन, 1963, wef1-4-1963 तक कर डाला.
प्र।11. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.
प्र.12. कराधान कानून (केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार) नियमन, 1963 से प्रभावी द्वारा डाला 1963/01/04.
प्र.13. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी द्वारा "कंपनी का पंजीकृत कार्यालय" के लिए एवजी 1971/01/04.
प्र.14. वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा डाला. से प्रभावी 1976/01/06.
प्र.15. इस प्रकार के रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड (द्वितीय) "कानूनी प्रतिनिधि" को परिभाषित करता है:
(Ii) "कानूनी प्रतिनिधि" कानून में एक मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो एक व्यक्ति का मतलब है, और एक पार्टी मुद्दों या एक प्रतिनिधि चरित्र में जारी है जहां मृतक और की संपत्ति के साथ intermeddles जो किसी भी व्यक्ति को शामिल व्यक्ति जिसे पर संपत्ति तो मुकदमा पार्टी की मृत्यु पर devolves या मुकदमा कर दिया: "
16. "113" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.
प्र.17. इस प्रकार के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में "लोक सेवक" की परिभाषा है:
शब्द "लोक सेवक" अर्थात्, चलकर निम्नलिखित विवरण के किसी भी नीचे गिरने एक व्यक्ति निरूपित: -
******
दूसरा - सेना, नौसेना या भारत की वायु सेनाओं में हर कमीशंड अधिकारी;
तीसरा - खुद के द्वारा किया जाए या व्यक्तियों, किसी भी adjudicatory कार्यों के किसी भी शरीर के एक सदस्य के रूप में छुट्टी करने के लिए कानून द्वारा अधिकार किसी भी व्यक्ति सहित प्रत्येक न्यायाधीश;
चौथा - जिसका कर्तव्य यह जांच या कानून या तथ्य के किसी भी मामले पर रिपोर्ट, या बनाने के लिए, प्रमाणित करने, या किसी भी दस्तावेज़ रखने के लिए, इस तरह के अधिकारी के रूप में, है (एक परिसमापक, रिसीवर या आयुक्त सहित) जस्टिस की एक अदालत के हर अधिकारी, या प्रभार लेने या किसी भी संपत्ति के निपटान, या किसी भी न्यायिक प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए, या किसी भी शपथ प्रशासन के लिए, या व्याख्या करने के लिए, या कोर्ट में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और करने के लिए विशेष रूप से न्याय की एक अदालत द्वारा अधिकृत हर व्यक्ति इस तरह के किसी भी प्रदर्शन कर्तव्यों;
पांचवें - एक न्यायाधीश के न्यायालय या लोक सेवक की सहायता कर एक पंचायत का हर जूरी सदस्य, निर्धारक, या सदस्य;
छठी - बात किसी भी कारण जिसे या करने के लिए हर पंच या अन्य व्यक्ति को किसी भी न्यायाधीश के न्यायालय, या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकरण द्वारा द्वारा निर्णय या रिपोर्ट के लिए भेजा गया है;
सातवीं - वह कारावास में किसी भी व्यक्ति के स्थान या रखने का अधिकार है जो की हैसियत से किसी भी पद धारण करता है, जो हर व्यक्ति;
आठवीं - जिसका कर्तव्य यह, अपराधों को रोकने के लिए न्याय करने के लिए अपराधियों को लाने के लिए, या सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा की रक्षा के लिए अपराधों की जानकारी देने के लिए, इस तरह के अधिकारी के रूप में है, सरकार के हर अधिकारी;
नौवीं - जिसका कर्तव्य यह, ले प्राप्त, रखने या व्यय किसी भी संपत्ति सरकार की ओर से, या सरकार की ओर से किसी भी सर्वेक्षण, मूल्यांकन या अनुबंध करने के लिए, या निष्पादित करने के लिए, इस तरह के अधिकारी के रूप में है, हर अधिकारी किसी भी राजस्व प्रक्रिया, या जांच करने के लिए, या रिपोर्ट करने के लिए, सरकार के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले पर, या बनाने के लिए, प्रमाणित या सरकार के आर्थिक हितों से संबंधित किसी दस्तावेज रखने के लिए, या सुरक्षा के किसी भी कानून का उल्लंघन रोकने के लिए सरकार के आर्थिक हितों की;
दसवीं - जिसका कर्तव्य यह, ले प्राप्त, रखने या व्यय किसी भी संपत्ति है, किसी भी सर्वेक्षण या आकलन करने के लिए या किसी भी गांव, कस्बे या जिले के किसी भी धर्मनिरपेक्ष आम उद्देश्य के लिए किसी भी कीमत या कर की वसूली करने के लिए, इस तरह के अधिकारी के रूप में है, हर अधिकारी, या बनाने के लिए, प्रमाणित या किसी भी गांव, कस्बे या जिले के लोगों के अधिकारों की जाँच के लिए कोई दस्तावेज रखना;
ग्यारहवीं - वह तैयार प्रकाशित, को बनाए रखने या संशोधित एक मतदाता सूची या एक चुनाव की एक चुनावी या भाग का संचालन करने का अधिकार है जो की हैसियत से किसी भी पद धारण करता है, जो हर व्यक्ति;
बारहवीं - हर व्यक्ति
(क) क्या सरकार या सरकार द्वारा किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य का प्रदर्शन के लिए दुश्मनों या आयोग द्वारा वेतन की सेवा या वेतन में;
(ख) एक स्थानीय प्राधिकारी की सेवा या वेतन में, से या एक केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम या किसी सरकारी कंपनी के तहत स्थापित निगम कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित के रूप में,
उदाहरण
नगर निगम के एक आयुक्त एक सरकारी नौकर है.
स्पष्टीकरण मैं: उपरोक्त विवरण के किसी भी नीचे गिरने व्यक्तियों सरकार द्वारा या नहीं नियुक्त किया है, चाहे सार्वजनिक नौकर हैं.
स्पष्टीकरण 2: शब्द "लोक सेवक" होते हैं जहाँ भी वे उस स्थिति धारण करने के लिए अपने अधिकार में हो सकती है कोई कानूनी जो कुछ दोष एक लोक सेवक की स्थिति की वास्तविक कब्जे में है जो हर व्यक्ति के समझ में आ जाना होगा.
स्पष्टीकरण 3: शब्द "चुनाव" जो भी चरित्र के किसी भी विधायी, नगर निगम या अन्य लोक प्राधिकरण, चयन की पद्धति के सदस्यों के चयन के उद्देश्य के लिए एक चुनावी अर्थ से है, जो या चुनाव से के रूप में निर्धारित किसी भी कानून के तहत करने के लिए. '
प्र.18. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
प्र.19. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1968/01/04.
प्र.20. एवजी के लिए 'अध्याय XVII सी के तहत देय "एडवांस टैक्स" की गणना, प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दर या दरों' वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी से 1971/01/04.
प्र.21. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/06.
प्र.22. एवजी के लिए वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा "धारा 164, उस खंड में निर्दिष्ट दर के नीचे गिरने एक मामले में" 1976/01/06.
प्र 23 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.
प्र 24 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
प्र.25. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1962 से प्रभावी 1962/01/04.
प्र.20. भाग "अल्पावधि पूंजी परिसंपत्ति" के साथ शुरुआत और वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा "अपने स्थानांतरण की तारीख पूर्ववर्ती" के साथ समाप्त होने के लिए एवजी 1974/01/04. इससे पहले खंड (424) पहले 1966/01/04 और बाद में वित्त अधिनियम द्वारा लागू, वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा संशोधित किया गया था. 1968. से प्रभावी 1969/01/04.
(3) वित्त द्वारा "साठ" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1977. से प्रभावी 1978/01/04.
(4) वित्त द्वारा (नं. 2) अधिनियम "(तीन) को खंड (मैं)" के लिए एवजी. 1967, प्रभावी L-4-l967.
प्र.5. वित्त (नं. 2) अधिनियम द्वारा डाला. 1967, प्रभावी L-4-l967.
प्र.6. वित्त अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित. 1965 से प्रभावी 1965/01/04.
प्र.7. वित्त अधिनियम द्वारा डाला. 1965 से प्रभावी 1965/01/04.
8 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/01.
9 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1963 द्वारा प्रतिस्थापित.
9a. राजपत्रित अधिकारियों TRO की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्दिष्ट के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र देखें. वॉल्यूम. 1, 1985 संस्करण., पृ. 30.
10 वित्त अधिनियम, 1965 के द्वारा छोड़े गए. से प्रभावी 1965/01/04.
प्र।11. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04:
'"स्थानांतरण", एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, बिक्री, विनिमय या त्याग संपत्ति के या किसी भी अधिकार का निर्वापन उसमें या उसके किसी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण भी शामिल है
[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

