आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 2

परिभाषाएं

धारा

धारा संख्या

2

अध्याय शीर्षक

अध्याय I - प्रारंभिक

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1970

परिभाषाएं

परिभाषाएं

परिभाषाएँ:

प्र.20. इस अधिनियम में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -

(1) डेरिवेटिव   "कृषि आय" का मतलब है,
(क)   कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है और भारत में राजस्व भूमि के लिए मूल्यांकन या तो है या इस तरह के रूप में सरकार के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया और एकत्र स्थानीय दर के अधीन है, जो जमीन से निकाली गई किसी भी किराया या राजस्व;
(ख)   द्वारा ऐसी भूमि से निकाली गई किसी भी आय
(i)   कृषि; या
(ii)   ; के किराए में तरह आमतौर पर उनके द्वारा उठाए गए या प्राप्त उत्पाद बाजार के लिए उठाए जाने के लिए फिट रेंडर करने के लिए एक कृषक या किराए में खास तरह का रिसीवर द्वारा नियोजित किसी भी प्रक्रिया का एक कृषक या रिसीवर द्वारा प्रदर्शन या
(iii)   ; के किराए में खास तरह का कोई प्रक्रिया इस उपखंड के पैरा (द्वितीय) में वर्णित प्रकृति की एक प्रक्रिया के अलावा और प्रदर्शन किया गया है जिनके संबंध में उसके द्वारा उठाए गए या प्राप्त उपज, के एक कृषक या रिसीवर द्वारा बिक्री
(ग)   किसी भी आय के स्वामित्व वाले किसी भी इमारत से ली गई है और किराए पर या किसी भी ऐसे देश के राजस्व का रिसीवर के कब्जे में, या कल्टीवेटर या किराए में खास तरह का रिसीवर, जो करने के लिए सम्मान के साथ किसी भी देश के, या जो के उत्पादन के कब्जे में , पैराग्राफ (ii) और (iii) उप खंड (ख) पर किया जाता है में उल्लेख किसी भी प्रक्रिया:
  भवन भूमि की तत्काल आसपास के क्षेत्र पर या में है, और एक इमारत है कि प्रदान की है जो किराया या राजस्व या कल्टीवेटर का रिसीवर, या के रिसीवर किराया में तरह, भूमि के साथ अपने संबंध के कारण, एक रिहायशी घर के रूप में, या एक दुकान, घर, या अन्य बाहर इमारत के रूप में की आवश्यकता है;
1 [(1 ए)   "एकीकरण", कंपनियों के संबंध में, एक और कंपनी या दो या अधिक कंपनियों के विलय के साथ एक या एक से अधिक कंपनियों के विलय से एक कंपनी (कंपनी या तो समामेली कंपनी या कंपनियों के रूप में भेजा जा रहा मर्ज जो कंपनियों और फार्म का मतलब इस तरीके से वे विलय के साथ जो या) एकीकृत कंपनी के रूप में, विलय का एक परिणाम के रूप में गठन किया है जो कंपनी है कि
(i)   समामेलन समामेलन के आधार द्वारा एकीकृत कंपनी की संपत्ति बन जाता है ठीक पहले समामेली कंपनी या कंपनियों के सभी संपत्ति;
(ii)   समामेली कंपनी या कंपनियों के सभी देनदारियों तुरंत एकीकरण से पहले एकीकरण की हैसियत से एकीकृत कंपनी की देनदारियों हो;
(iii)   (पहले से ही द्वारा, या एकीकृत कंपनी या उसकी सहायक के लिए एक उम्मीदवार द्वारा एकीकरण से पहले उसमें तुरंत आयोजित की शेयरों के अलावा अन्य) समामेली कंपनी या कंपनियों के शेयरों के मूल्य में कम से कम नौ दसवां पकड़े शेयरधारकों एकीकृत कंपनी के शेयरधारकों बन समामेलन के आधार पर,
  अन्यथा अन्य कंपनी द्वारा या उल्लेख पहले के समापन के बाद अन्य कंपनी को ऐसी संपत्ति के वितरण का एक परिणाम के रूप में ऐसी संपत्ति की खरीद के अनुसार एक और कंपनी द्वारा एक कंपनी की संपत्ति के अधिग्रहण का एक परिणाम के रूप में की तुलना कंपनी;]
(2)   "वार्षिक मूल्य," किसी भी संपत्ति के संबंध में, के तहत निर्धारित रूप में अपनी वार्षिक मूल्य का मतलब धारा 23 ;
(3)   "अपीलीय सहायक आयुक्त" (1) की उप - धारा के तहत आयकर की एक अपीलीय सहायक आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब अनुभाग 117 ;
(4) संचार सेवाएं   "अपीलीय न्यायाधिकरण" अपीलीय न्यायाधिकरण के अधीन गठित इसका मतलब अनुभाग 252 ;
(5)   "स्वीकृत ग्रेच्युटी फंड 'दिया गया है जो एक ग्रेच्युटी फंड का मतलब है, और चौथी अनुसूची के भाग ग में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना जारी है;
(6)   "अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि" एक सेवानिवृत्ति निधि या गया है और चौथी अनुसूची के भाग ख में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना जारी है जो एक सेवानिवृत्ति निधि के किसी भी भाग का मतलब है;
(7)   "निर्धारिती" किसके द्वारा एक व्यक्ति का मतलब 2 [किसी भी टैक्स] या पैसे के किसी भी अन्य राशि इस अधिनियम के तहत देय है, और भी शामिल है,
(क)   इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही उसकी आय का या वह निर्धारणीय, या उसके द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा निरंतर नुकसान का, या जो के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की आय के आकलन के लिए लिया गया है जिनके संबंध में हर व्यक्ति उसे या ऐसे अन्य व्यक्ति के कारण धन वापसी की राशि की;
(ख)   इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत एक निर्धारिती माना जाता है जो हर व्यक्ति;
(ग)   इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती माना जाता है जो हर व्यक्ति;
(8)   "मूल्यांकन" पुनर्मूल्यांकन शामिल हैं;
(9)   "निर्धारण वर्ष" हर साल 1 अप्रैल दिन शुरू बारह महीने की अवधि का मतलब है;
(10)   "आयकर की औसत दर" दर इस तरह कुल आय द्वारा कुल आय पर कर की गणना आयकर की राशि को विभाजित करके पर पहुंचे मतलब है;
3 [(11)   ***]
(12)   "बोर्ड" राजस्व अधिनियम, 1963 की केन्द्रीय बोर्ड के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मतलब है;
(13)   "व्यापार" किसी भी व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण या व्यापार, वाणिज्य या निर्माण की प्रकृति में किसी भी साहसिक कार्य या चिंता भी शामिल है;
(14)   "पूंजी संपत्ति" अपने व्यवसाय या पेशे के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं, एक निर्धारिती द्वारा आयोजित किसी भी तरह की संपत्ति का मतलब है, लेकिन शामिल नहीं करता
(i)   किसी भी स्टॉक में व्यापार, उपभोज्य या अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए आयोजित कच्चे माल;
(ii)   व्यक्तिगत प्रभाव, जो कहते हैं, निर्धारिती या उस पर निर्भर उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए आयोजित (परिधान आभूषण और फर्नीचर पहने सहित) चल संपत्ति;
* [(iii)   भारत में कृषि भूमि, भूमि नहीं किया जा रहा बैठाना-
(क)   एक नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में शामिल है जो किसी भी क्षेत्र में (एक नगर पालिका के रूप में जाना जाता है, चाहे वह नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहर कमेटी, या किसी अन्य नाम से) या एक छावनी बोर्ड और जो कम नहीं की आबादी है दस हजार से अधिक प्रासंगिक आंकड़े पिछले साल के पहले दिन से पहले प्रकाशित किया गया है, जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार; या
(ख)   ऐसी दूरी के भीतर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से, आठ से अधिक किलोमीटर की दूरी पर नहीं किया जा रहा मद में निर्दिष्ट (एक), केन्द्र सरकार के रूप में मई, के लिए की हद तक संबंध, और गुंजाइश होने, शहरीकरण उस क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक विचार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट;]
4 [(चतुर्थ)   6 फीसदी गोल्ड बांड प्रति साढ़े 1977 5 [या 7 फीसदी गोल्ड बांड, 1980 6 [या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय रक्षा गोल्ड बांड, 1980];]
(15)   "धर्मार्थ प्रयोजन" गरीब, शिक्षा, चिकित्सा राहत, और लाभ के लिए किसी भी गतिविधि के पेट को शामिल नहीं आम जनता उपयोगिता के किसी अन्य वस्तु की उन्नति की राहत भी शामिल है;
[(16)   "आयुक्त" (1) के उप - धारा के तहत आयकर आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब खंड 117 , और कहा कि उप - धारा के तहत आयकर के अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति भी शामिल है;]
(17)   "कंपनी" का मतलब है,
(i)   किसी भी भारतीय कंपनी, या
(ii)   किसी भी एसोसिएशन, शामिल किया जाए या नहीं और है या निर्धारणीय था या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत मूल्यांकन किया गया था, जो भारतीय या गैर भारतीय, चाहे वह (1922 का 11), 1 पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए एक कंपनी के रूप में अप्रैल, 1947, या जो की सुबह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक कंपनी होने के लिए बोर्ड की सामान्य या विशेष आदेश द्वारा घोषित किया जाता है;
(18)   एक कंपनी सार्वजनिक काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी होने के लिए कहा है, "जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें कंपनी" -
7 [(एक)   यह सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या शेयरों का नहीं कम चालीस से अधिक प्रतिशत सरकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या स्वामित्व वाले निगम द्वारा (चाहे अकेले या एक साथ लिया) का आयोजन किया जाता है जिसमें स्वामित्व वाली कंपनी है अगर कि बैंक; या]
  [(ख) यह कंपनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित है, और शर्तों मद (ए) में या मद में (बी), अर्थात् पूरा कर रहे हैं या तो निर्दिष्ट के रूप में एक निजी कंपनी नहीं है जो एक कंपनी है: -
 (A)      कंपनी के शेयरों में प्रासंगिक पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में, अनुसार भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे के साथ (या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक और अधिकार के बिना कि क्या लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों न हो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के साथ;
(बी) (i)   कंपनी के शेयरों के लिए बिना शर्त आवंटित, या बिना शर्त द्वारा अधिग्रहण किया गया है मतदान बिजली की कम से कम पचास प्रतिशत नहीं ले जाने के साथ (या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक और अधिकार के बिना कि क्या लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों नहीं किया जा रहा है), और लाभदायक द्वारा आयोजित प्रासंगिक पिछले साल भर में थे
(क)   सरकार. या
(ख)   एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या द्वारा स्थापित निगम
(ग)   इस खंड लागू होता है या ऐसे सहायक कंपनी (ख) खंड में निर्धारित शर्तों को पूरा जहां इस तरह कंपनी के किसी भी सहायक कंपनी है जो करने के लिए किसी भी कंपनी के अनुभाग 108 (सहायक कंपनी के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद), या
(घ).   सार्वजनिक (एक निर्देशक, या जो इस खंड लागू नहीं होता करने के लिए एक कंपनी होने के नाते नहीं);
(ii)   कहा शेयरों, प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान, जनता के अन्य सदस्यों के लिए धारक द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय थे; और
(iii)   कंपनी, या अपने कुल मताधिकार के पचास से अधिक प्रतिशत ले जाने के शेयरों के मामलों नियंत्रित या पाँच या उससे कम व्यक्तियों द्वारा आयोजित, प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान, कुछ ही समय में थे.

स्पष्टीकरण 1. पांच या उससे कम व्यक्तियों की संख्या कंप्यूटिंग में, पूर्वोक्त -

(i)    सरकार या किसी भी निगम के एक केंद्रीय राज्य या प्रांतीय अधिनियम या इस खंड लागू होता है या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी के खाते में नहीं लिया जाएगा, जो करने के लिए एक कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, और
(ii)   एक दूसरे के रिश्तेदारों, और एक साथ कि अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रत्याशियों कौन हैं व्यक्तियों रहे व्यक्तियों को, जो एक ही व्यक्ति के रूप में माना जाएगा.

स्पष्टीकरण 2. में जिसका व्यापार जहाजों के निर्माण में या माल के निर्माण या संसाधन में या खनन में या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप, मद (बी) की पीढ़ी या वितरण में मुख्य रूप से होते हैं एक भारतीय कंपनी के लिए अपने आवेदन शब्द के लिए शब्द "फीसदी चालीस से कम नहीं" और "नहीं कम पचास प्रतिशत से" और "प्रतिशत पचास से अधिक" "प्रतिशत से अधिक साठ", क्रमशः, प्रतिस्थापित किया गया था के रूप में यदि प्रभावी होंगे;

(19)   "सहकारी समिति" सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए किसी भी राज्य में सेना में कुछ समय के लिए सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 के तहत या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति का मतलब है;
(20)   "निर्देशक", "प्रबंधक" और "प्रबंध एजेंट", एक कंपनी के संबंध में क्रमश: कंपनी अधिनियम, 1956 में उन्हें सौंपा अर्थ है;
(21)   "निरीक्षण के निदेशक" (1) की उप - धारा के तहत निरीक्षण के एक निदेशक नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब खंड 117 , और निरीक्षण, निरीक्षण की एक उप निदेशक या निरीक्षण के एक सहायक निदेशक का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त एक व्यक्ति भी शामिल है ;
(22)   "लाभांश" भी शामिल है
(क)   एक कंपनी या संचित लाभ के द्वारा किसी भी वितरण, ऐसे वितरण सभी या किसी भी कंपनी की संपत्ति के हिस्से के लिए अपने शेयरधारकों को कंपनी द्वारा रिलीज जरूरत पर जोर देता है, तो बड़ा या नहीं है;
(ख)   एक डिबेंचरों की कंपनी, डिबेंचर, शेयर, या जमा किसी भी रूप में प्रमाण पत्र, के साथ या बिना ब्याज चाहे, और कंपनी के पास करने के लिए किस हद तक बोनस के माध्यम से शेयरों की अपनी preferenc शेयरधारकों को किसी भी वितरण, द्वारा अपने शेयरधारकों को किसी भी वितरण संचित लाभ, बड़ा या नहीं है;
(ग)   किसी भी वितरण वितरण, तुरंत इसकी परिसमापन से पहले कंपनी की संचित मुनाफे के कारण है पूंजीकृत है या नहीं, जो करने के लिए इस हद तक, इसके परिसमापन पर एक कंपनी के शेयरधारकों के लिए बनाया;
(घ).   किस हद तक करने के लिए अपनी पूंजी की कमी, पर एक कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को किसी भी वितरण कंपनी के संचित लाभ है, चाहे वह अगले अप्रैल, 1933 के 1 दिन पहले समाप्त होने के पिछले साल के अंत के बाद पैदा हुई जो संचित मुनाफे के पास बड़ा या नहीं किया गया;
(च)   एक कंपनी द्वारा किसी भी भुगतान, सार्वजनिक एक व्यक्ति जा रहा है, एक शेयरधारक के लिए अग्रिम या ऋण के माध्यम से (कंपनी की संपत्ति का एक हिस्सा प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाए या नहीं तो) किसी भी राशि की काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी नहीं किया जा रहा है जो कंपनी, या ओर से ऐसे किसी कंपनी द्वारा किसी भी भुगतान में पर्याप्त रुचि है, या तो मामले में कंपनी के मुनाफे में संचित पास किस हद तक करने के लिए किसी भी तरह के शेयरधारक के व्यक्तिगत लाभ के लिए; लेकिन "लाभांश" शामिल नहीं करता
(i)   वितरण शेयर धारक अधिशेष संपत्ति में भाग लेने के परिसमापन की स्थिति में हकदार नहीं है, जहां पूर्ण नकद विचार, के लिए जारी किए गए किसी भी शेयर के संबंध में उप खंड (ग) या उपखंड (घ) के अनुसार किया;
9 [(आइए)   अब तक इस तरह के वितरण के रूप में उप खंड (ग) या उपखंड (घ) के अनुसार किया एक वितरण मार्च के 31 दिन के बाद अपनी इक्विटी शेयरधारकों को आवंटित बोनस शेयरों का प्रतिनिधित्व कंपनी के कैपिटल के मुनाफे के कारण है, 1964 ] 10 [और अप्रैल, 1965 के 1 दिन पहले;]
(ii)   किसी भी अग्रिम या ऋण जहां ऋण देने के अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में एक कंपनी द्वारा शेयरधारक को बनाया पैसे कंपनी के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा है;
(iii)   पूरे खिलाफ कंपनी या पहले से यह द्वारा भुगतान किसी भी राशि के किसी भी भाग से दूर स्थापित और यह इतना तय है करने के लिए किस हद तक उपखंड (ङ) के अर्थ के भीतर एक लाभांश के रूप में व्यवहार किया जाता है जो एक कंपनी द्वारा भुगतान किसी भी लाभांश बंद.

स्पष्टीकरण 1 -. अभिव्यक्ति "संचित लाभ", यह इस खंड में होता है जहाँ भी, अप्रैल, 1946 के 1 दिन पहले उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ को शामिल नहीं किया जाएगा, या मार्च, 1948 के 31 वें दिन के बाद, और अप्रैल के 1 दिन पहले 1956.

स्पष्टीकरण 2 -. उप खंड में अभिव्यक्ति "संचित लाभ" (क), (ख), (घ) और (ई), उन उप में निर्दिष्ट वितरण या भुगतान की तिथि तक कंपनी के ऊपर के सभी लाभ शामिल होगा -खंड, और उप खंड (ग) परिसमापन की तारीख को कंपनी के सभी मुनाफे को शामिल करेगा 11 [लेकिन होंगे, परिसमापन सरकार द्वारा अपने उपक्रम का अनिवार्य अधिग्रहण या स्वामित्व वाली एक निगम पर फलस्वरूप है जहां या पिछले तुरंत इस तरह के अधिग्रहण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष से ठीक पहले लगातार तीन पिछले वर्षों के लिए कंपनी के किसी भी लाभ, बल में कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत सरकार द्वारा शामिल नियंत्रित.]

12 [(22A)   "उचित बाजार मूल्य", एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, इसका मतलब है,
(i)   पूंजी परिसंपत्ति आमतौर पर प्रासंगिक तारीख को खुले बाजार में बिक्री पर लाने होगा कि कीमत; और
(ii)   ]; कीमत भेजा उपखंड (i) में करने के लिए, ascertainable इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है के रूप में ऐसी कीमत नहीं है जहां
(23)   "फर्म", "पार्टनर" और "साझेदारी" क्रमशः भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में उन्हें सौंपे अर्थ; लेकिन अभिव्यक्ति "पार्टनर" भी एक नाबालिग जा रहा है, साझेदारी से लाभ के लिए भर्ती कराया गया है, जो किसी भी व्यक्ति शामिल होगा;
(24)   "आय" भी शामिल है
(i)   लाभ और लाभ;
(ii)   लाभांश;
(iii)   खंड (2) और (3) के तहत कर योग्य वेतन के एवज में किसी भी दस्तूरी या लाभ का मूल्य धारा 17 ;
(xiv)   कोई लाभ या दस्तूरी का मूल्य, पैसे में परिवर्तनीय या नहीं, एक निदेशक द्वारा या कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति द्वारा या तो एक कंपनी से प्राप्त की है, या निर्देशक या ऐसे व्यक्ति के एक रिश्तेदार, और किसी भी राशि से चाहे जो है, लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए किसी भी दायित्व के संबंध में किसी भी ऐसी कंपनी द्वारा भुगतान किया, निर्देशक या अन्य व्यक्ति पूर्वोक्त द्वारा देय हो गया होता;
(V)   खंड (ख) और (ग) के तहत आयकर में कोई भी राशि प्रभार्य धारा 28 या धारा 41 या धारा 59 ;
14 [(VA)   का कोई लाभ या धारा के तहत कर योग्य दस्तूरी (चतुर्थ) के मूल्य धारा 28 ;]
(vi)   के तहत किसी भी पूंजीगत लाभ प्रभार्य धारा 45 ;
(VII).   बीमा के किसी भी व्यापार के लाभ और लाभ एक म्युचुअल बीमा कंपनी द्वारा या के अनुसार अभिकलन एक सहकारी समिति, द्वारा किए गए अनुभाग 44 या पहली अनुसूची में निहित प्रावधानों की हैसियत से इस तरह के लाभ और लाभ होने के लिए की गई किसी भी अधिशेष;
15 [(आठ)   कारण, या के प्रावधानों के तहत, भुगतान किसी भी वार्षिकी की रूपान्तरित मूल्य किसी भी वार्षिकी अनुभाग 280 डी ];
(25)   "आयकर अधिकारी" के तहत एक आयकर अधिकारी नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब धारा 117 ;
16 [(25A)   "भारत" दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए समझा, और पांडिचेरी की जाएगी
(क)   के रूप में के प्रयोजनों के लिए, किसी भी अवधि के सम्मान करता धारा 6 ; और
(ख)   सम्मान के रूप में किसी भी अवधि, अप्रैल, 1963 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी आकलन कर रही है, या किसी भी बाद साल के लिए करने के प्रयोजन के लिए, पिछले वर्ष में शामिल;]
(26)   "भारतीय कंपनी" का गठन और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी का मतलब है, और भी शामिल है,
(i)   एक कंपनी का गठन किया है और भारत के किसी भी हिस्से में बल में पूर्व में कंपनियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत 16 [जम्मू और कश्मीर राज्य और (iii)) इस खंड के उपखंड में निर्दिष्ट संघ शासित क्षेत्रों के अलावा अन्य;]
(ii)   जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में, एक कंपनी का गठन किया और कहा कि राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत;
16 [(iii)   कि संघ शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है समय के लिए दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों में से किसी के मामले में, एक कंपनी का गठन किया है और किसी भी कानून के तहत पंजीकृत:]

सभी मामलों में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय भारत में रहता है;

(27)   "निरीक्षण सहायक आयुक्त" (1) की उप - धारा के तहत आयकर का निरीक्षण सहायक आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब अनुभाग 117 ;
(28)   "आयकर निरीक्षक" (2) की उप - धारा के तहत आयकर के एक इंस्पेक्टर को नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब अनुभाग 117 ;
(29)   "कानूनी प्रतिनिधि" सिविल प्रक्रिया, 1908 की संहिता की धारा 2 के खंड (11) में उसे सौंपे अर्थ नहीं है;
(30)   "अनिवासी" एक "निवासी" नहीं है जो एक व्यक्ति का मतलब है, और के प्रयोजनों के लिए वर्गों 92 , 93 , 17 [......] और 168, उप - धारा (6 के अर्थ में मामूली तौर पर निवासी नहीं है जो एक व्यक्ति भी शामिल है ) की धारा 6 ;
(31)   "व्यक्ति" भी शामिल है
(i)   एक व्यक्ति,
(ii)   एक हिन्दू अविभाजित परिवार,
(iii)   एक कंपनी,
(xiv)   एक फर्म,
(V)   व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय, शामिल किया जाए या नहीं,
(vi)   एक स्थानीय प्राधिकारी, और
(VII).   पूर्ववर्ती उप खंड के किसी भी भीतर नहीं गिरने हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति,.
(32)   "कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो व्यक्ति", एक कंपनी के संबंध में, शेयरों की लाभकारी मालिक, नहीं लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार जा रहा है शेयर है जो एक व्यक्ति का मतलब है कि क्या साथ या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक अधिकार के बिना, मतदान बिजली की कम से कम बीस प्रतिशत नहीं ले जा;
(33)   "निर्धारित" इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित मतलब;
(34)   "पिछले साल" में परिभाषित के रूप में पिछले साल इसका मतलब धारा 3 ;
(35)   एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी कंपनी या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या व्यक्ति की किसी भी संस्था या व्यक्तियों के किसी भी शरीर के संदर्भ में इस्तेमाल किया "प्रमुख अधिकारी,", इसका मतलब है,
(क)   सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंधक या एजेंट प्राधिकरण, कंपनी, संस्था या शरीर का, या
(ख)   आयकर अधिकारी उसके प्रमुख अधिकारी के रूप में उसे इलाज के अपने इरादे का एक नोटिस जारी किया गया है जिस पर स्थानीय प्राधिकरण, कंपनी, संस्था या शरीर के प्रबंधन या प्रशासन के साथ जुड़े किसी भी व्यक्ति;
(36)   "पेशे" पेशा भी शामिल है;
(37)   "लोक सेवक" भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 में के रूप में एक ही अर्थ है;
18 [(37A)   "दर या बल में दरों" या वित्तीय वर्ष के एक आकलन वर्ष के संबंध में "बल में दरों", मतलब
(i)   (5) की उपधारा के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत आयकर की गणना के प्रयोजनों के लिए खंड 132 , या उपधारा के तहत आयकर प्रभार्य कंप्यूटिंग (4) के खंड 172 या उप - धारा (2) के खंड 174 या खंड 175 या उप - धारा (2) के खंड 176 'सिर के तहत आय प्रभार्य से अनुभाग 192 के तहत आयकर की कटौती वेतन- 19 [या उप - धारा (9) की धारा 80 ई के किसी भी भुगतान से करने के लिए उसमें संदर्भित] या * [ नीचे गिरने नहीं एक मामले में अध्याय XVII सी के तहत देय "एडवांस टैक्स" की संगणना धारा 164 , संगत वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दर या दरों, और की गणना के प्रयोजनों के लिए नीचे गिरने के एक मामले में अध्याय XVII सी के तहत देय "एडवांस टैक्स" धारा 164 , उस अनुभाग या जो भी लागू हो प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम, में इस निमित्त विनिर्दिष्ट दर या आयकर की दरों में निर्दिष्ट दर .]
(ii)   के तहत कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वर्गों 193 , 194 , 194A और 195 , संगत वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दर या दरों;]
(38)   "मान्यता प्राप्त भविष्य निधि" कर दिया गया है जो एक भविष्य निधि का मतलब है और चौथी अनुसूची के भाग ए में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त होना जारी है, और कर्मचारी भविष्य निधि के तहत फंसाया एक योजना के तहत स्थापित एक भविष्य निधि शामिल अधिनियम, 1952;
(39)   "पंजीकृत फर्म" खंड के प्रावधानों (ए) की उपधारा (1) के तहत पंजीकृत एक फर्म का मतलब खंड 185 या (7) की उप - धारा के साथ पढ़ा है कि प्रावधान के तहत खंड 184 ;
(40)   "नियमित मूल्यांकन 'के तहत किए गए मूल्यांकन का मतलब धारा 143 या धारा 144 ;
(41)   "रिश्तेदार", एक व्यक्ति के संबंध में, पति, पत्नी, भाई या बहन या किसी नज़दीकी ascendent या उस व्यक्ति के वंशज मतलब है;
(42)   "निवासी" के अर्थ के भीतर भारत का निवासी है जो एक व्यक्ति का मतलब धारा 6 ;
20 [(42A)   "अल्पावधि", "पूंजी परिसंपत्ति" से अधिक नहीं करने के लिए एक निर्धारिती द्वारा आयोजित एक पूंजी परिसंपत्ति का मतलब * [चौबीस महीनों] तुरंत अपने स्थानांतरण की तिथि से ठीक पहले 21 [लेकिन एक द्वारा जारी प्रमाण पत्र की जा रही है, एक पूंजी परिसंपत्ति शामिल नहीं है विदेशी मुद्रा या खंड (ग) में क्रमश: परिभाषित के रूप में अन्य विदेशी मुद्रा [और खंड (घ के प्रेषण का सबूत के रूप में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) की धारा 2 के खंड (एआई) के रूप में परिभाषित डीलर अधिकृत ) अवधि अक्टूबर, 1965 के 26 वें दिन शुरू और फरवरी के 28 वें दिन समाप्त होने वाले 1966 के दौरान, उसके अधीन बनाए गए उक्त अधिनियम के प्रावधानों और किसी भी नियम के अनुसार भारत के बाहर एक देश से भारत से कहा अनुभाग] की कि इस तरह के पूंजी परिसंपत्ति की तुलना में अधिक नहीं करने के लिए निर्धारिती द्वारा आयोजित किया गया है के बावजूद, या केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह के बाद की तारीख, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट * [चौबीस महीनों] तुरंत तारीख की पूर्ववर्ती इसके हस्तांतरण]

स्पष्टीकरण: (i) किसी भी पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके लिए अवधि निर्धारित करने में -

(क)   परिसमापन में एक कंपनी में आयोजित एक शेयर के मामले में, कंपनी परिसमापन में चला जाता है, जिस पर तारीख करने के बाद के काल वहाँ बाहर रखा जाएगा;
(ख)   में वर्णित परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति बन जाता है जो एक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में 22 से [उपधारा (1)] खंड 49 , संपत्ति पिछले मालिक से में निर्दिष्ट आयोजित की गई थी जिस अवधि के लिए वहाँ शामिल किया जाएगा खंड कहा.
22 [(ग)   के खंड (सप्तम) में निर्दिष्ट एक हस्तांतरण के विचार में निर्धारिती की संपत्ति बन जाता है जो एक भारतीय कंपनी में एक शेयर या शेयर किया जा रहा है एक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में धारा 47 , वहाँ जो शेयर के लिए अवधि को शामिल किया जाएगा या समामेली कंपनी के शेयरों में निर्धारिती द्वारा आयोजित किए गए;]
(ii)   खंड (क) में वर्णित उन से अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में, किसी भी पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा आयोजित किया जाता है जिस अवधि के लिए बोर्ड इस संबंध में कर सकते हैं जो किसी भी नियमों के अधीन निर्धारित किया जाएगा;
2 3 [(43)   अप्रैल, 1965 से 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष, और बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में "कर" इस ​​अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयकर प्रभार्य का मतलब है, और किसी अन्य निर्धारण वर्ष आयकर और के संबंध में सुपर पूर्व उक्त तिथि को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर प्रभार्य;
(43A)   "टैक्स क्रेडिट प्रमाणपत्र" अध्याय XXIIB और उसके अधीन बनाए गए किसी भी योजना के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए दी गई एक कर ऋण प्रमाणपत्र का मतलब है;]
(44)   "टैक्स वसूली अधिकारी" का मतलब है,
(i)   कलेक्टर या एक अतिरिक्त कलेक्टर;
(ii)   ऐसे किसी भी अधिकारी भू - राजस्व या सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है के रूप में राज्य में लागू किया जा रहा है समय के लिए अन्य सार्वजनिक मांग से संबंधित किसी भी कानून के तहत भू - राजस्व या अन्य सार्वजनिक मांग की बकाया राशि की वसूली के प्रभाव के लिए सशक्त सरकारी राजपत्र में, एक कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए;
(iii)   एक टैक्स वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने, सरकारी राजपत्र में सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, जो सेंट्रल से किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य सरकार.
(45)   "कुल आय" में निर्दिष्ट आय की कुल राशि का मतलब धारा 5 इस अधिनियम में निर्धारित तरीके से गणना;
24 [(46)   ****]
(47)   इसलिए किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण पर उसमें बिक्री, विनिमय या त्याग संपत्ति के या किसी भी अधिकार का निर्वापन सहित, एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में "स्थानांतरण";
(48)   "अपंजीकृत फर्म" एक पंजीकृत फर्म नहीं है जो एक फर्म का मतलब है.

* सब्स. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी हुए शब्द 'भारत में कृषि भूमि' के लिए 1970/01/04.

* सब्स. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी से 1970/01/04. संशोधन के तहत के रूप में खड़ा खण्ड (16) से पहले: -

(16) "आयुक्त" (1) की धारा 117 की उपधारा के तहत आयकर आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब है.

* सब्स. वित्त अधिनियम, 1970 द्वारा 1971/01/04 से प्रभावी संगत वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर अध्याय XVIIC, दर या दरों के तहत देय एडवांस टैक्स के शब्द 'गणना के लिए.

* वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1-4-69.

 1 आईएनएस. एसईसी द्वारा. वित्त 4 (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.

 प्र.20. बाद के चरणों. एस द्वारा. वित्त अधिनियम के 4 (मैं), 1965 से प्रभावी 1-4-65.

 (3) सीएल. (द्वितीय) द्वारा छोड़े गए. 4 (द्वितीय) वित्त अधिनियम की, 1965 से प्रभावी 1-4-65.

 (4) आईएनएस. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1962 से प्रभावी से 31-12-62.

 प्र.5. आईएनएस. एस द्वारा. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965 से प्रभावी, 1-4-65 का 2.

 प्र.6. एसईसी द्वारा जोड़ा गया. कराधान कानून के 2 (संशोधन एवं एमआईएस. प्रावधान) अधिनियम, 1965.

 प्र.7.        बाद के चरणों. एस द्वारा. वित्त अधिनियम के 4 (क) (i), 1964 से प्रभावी 1-4.1964.

 8 बाद के चरणों. वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी से 1970/01/04

 9 आईएनएस. एस द्वारा. 4 (चार) वित्त अधिनियम की, 1965 से प्रभावी 1-4-65.

10 आईएनएस. एस द्वारा. 4 (ख) वित्त अधिनियम की, 1966 से प्रभावी 1-4-66.

प्र।11. आईएनएस. एस द्वारा. प्रत्यक्ष कर 2 (संशोधन) अधिनियम, 1964 से प्रभावी 1962/01/04.

प्र.12.     आईएनएस. एसईसी द्वारा. 4 (ख) वित्त अधिनियम की, 1964 से प्रभावी 1964/01/04.

प्र.14. आईएनएस. एसईसी द्वारा. वित्त अधिनियम 4 (सी) 1964 से प्रभावी 1-4-64.

प्र.15.     आईएनएस. एसईसी द्वारा. 4 (सी) (ख) वित्त अधिनियम की, 1964 से प्रभावी 1-4-64.

प्र.16. आईएनएस. कराधान कानून (केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार) विनियमन अधिनियम, 1963 तत्संबंधी अनुसूची के भाग द्वितीय, प्रभावी द्वारा 1963/01/04.

प्र.17. द्वारा छोड़े गए. 4 (वी) वित्त अधिनियम की, 1965 से प्रभावी 1-4-65.

प्र.18. आईएनएस. एसईसी द्वारा. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी के 4. 1-4-67.

प्र.19. आईएनएस. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी से 1968/01/04.

प्र.20. आईएनएस. एसईसी द्वारा. वित्त 3 (नं. 2) अधिनियम, 1962 से प्रभावी 1-4-62.

प्र.21. आईएनएस. एस द्वारा. वित्त अधिनियम 4 (सी) 1966 से प्रभावी 1-4-66.

प्र.22. बाद के चरणों. एसईसी द्वारा. वित्त संख्या (के 42) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967.

प्र 23 बाद के चरणों. एस द्वारा. 4 (vi) वित्त अधिनियम की, 1965 से प्रभावी 1965/01/04.

प्र 24 सीएल. (46) द्वारा हटा दिया गया है. 4 (सात) वित्त अधिनियम की, 1965 से प्रभावी 1965/01/04.

 

 

[1970 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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