आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 2

परिभाषाएँ

धारा

धारा संख्या

2

अध्याय शीर्षक

I - प्रारंभिक

अधिनियम

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999

वर्ष

परिभाषाएँ

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परिभाषाएँ

2.(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

()   "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की जाती है;
()   "प्राधिकरण" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित [ भारतीय ] बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
()   "अध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;
()   "निधि" से धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन गठित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि अभिप्रेत है;
(ड़)   "अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण" से केन्द्रीय सरकार द्वारा संकल्प संख्या 17(2)/94-आईएनएस-V, दिनांक 23 जनवरी, 1996 के माध्यम से स्थापित बीमा विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
[ ( )   "मध्यस्थ" या "बीमा मध्यस्थ" में बीमा दलाल, पुनर्बीमा दलाल, बीमा परामर्शदाता, कॉर्पोरेट एजेंट, तृतीय पक्ष प्रशासक, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक तथा ऐसे अन्य निकाय शामिल हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है; ]
()   "सदस्य" से प्राधिकरण का पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है;
()   "अधिसूचना" का तात्पर्य है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
(i)   "निर्धारित" का तात्पर्य है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;
()   "विनियम" का तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों से है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किन्तु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) या साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं।


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