आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 19चक

निष्पक्ष तरीके से व्यवसाय संचालित न करने पर जुर्माना

धारा

धारा संख्या

19चक

अध्याय शीर्षक

IV - पूछताछ और निरीक्षण

अधिनियम

निक्षेपागार अधिनियम, 1996

वर्ष

निष्पक्ष तरीके से व्यवसाय संचालित न करने पर जुर्माना

[निष्पक्ष तरीके से व्यवसाय संचालित न करने पर जुर्माना।

19चक जहां कोई डिपॉजिटरी अपने प्रतिभागियों या किसी जारीकर्ता या उसके एजेंट या प्रतिभूति बाजारों से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ अपने कारोबार का संचालन बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों या इस अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष तरीके से करने में विफल रहती है, तो वह जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगी जो पांच करोड़ रुपये से कम नहीं होगी, लेकिन जो पच्चीस करोड़ रुपये तक हो सकती है या ऐसी विफलता से प्राप्त लाभ की राशि का तीन गुना हो सकती है, जो भी अधिक हो। . ]


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