आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 199

कर कटौती के लिए क्रेडिट

धारा

धारा संख्या

199

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1966

कर कटौती के लिए क्रेडिट

कर कटौती के लिए क्रेडिट

कर कटौती के लिए क्रेडिट

199. के प्रावधानों के अनुसार किया कटौती वर्गों 192 को 195 और केंद्र सरकार को भुगतान के भुगतान के रूप में माना जाएगा 9 जिनकी आय कटौती बनाया गया था, या के मालिक की से व्यक्ति की ओर से, [टैक्स] मामले के रूप में सुरक्षा या शेयरधारक की, हो सकता है, और क्रेडिट ताकि तहत सजा प्रमाण पत्र के उत्पादन पर कटौती की राशि के लिए उसे करने के लिए दिया जाएगा खंड 203 इस अधिनियम के तहत तुरंत निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए किया गया कोई भी अगर आकलन में, :

ऐसे व्यक्ति या मालिक या शेयरधारक जिनकी आय के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है एक. व्यक्ति है जहां बशर्ते कि धारा 60 , धारा 61 , धारा 64 , खंड 93 या धारा 94 एक और व्यक्ति की कुल आय में भुगतान करना माना जाएगा ओर से किया गया या, और क्रेडिट ऐसे अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा:

आगे एक कंपनी में किसी भी सुरक्षा या शेयर एक साझेदारी का गठन नहीं दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व में है जहां, बशर्ते कि कर कटौती के संबंध में क्रेडिट जिसमें उसी अनुपात में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है, जैसे सुरक्षा या पर ब्याज ऐसे शेयर पर लाभांश उसकी कुल आय में शामिल किया गया है.

 

9 बाद के चरणों. के लिए वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "आयकर या सुपर टैक्स, जैसा भी मामला हो सकता है" 1965/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा संशोधित]

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