अभाव या लाभ की अपर्याप्तता के मामले में कुल मिलाकर अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक और प्रबंधकीय पारिश्रमिक
प्रबंधकीय पारिश्रमिक, आदि
60 अनुपस्थिति या लाभ की अपर्याप्तता के मामले में [कुल मिलाकर अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक और प्रबंधकीय पारिश्रमिक.
198.(1) एक सार्वजनिक कंपनी या उसके निदेशकों और इसके लिए एक सार्वजनिक कंपनी की एक सहायक कंपनी है जो एक निजी कंपनी द्वारा देय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक 61 किसी भी वित्तीय वर्ष के संबंध में [***] प्रबंधक फीसदी की प्रति ग्यारह से अधिक नहीं होगी ढंग से अभिकलन कि वित्तीय वर्ष के लिए कि कंपनी का शुद्ध मुनाफा वर्गों में निर्धारित 349 62 [और 350 निदेशकों के पारिश्रमिक सकल लाभ से काट नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि],.
63 [***]
(2) प्रतिशत पूर्वोक्त की उप - धारा (2) के तहत निदेशकों को देय किसी शुल्क के अनन्य होगी अनुभाग 309 .
(3) उप - धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकतम पारिश्रमिक की सीमाओं के भीतर, एक कंपनी के प्रावधानों के अनुसार इसके प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक के लिए एक मासिक पारिश्रमिक का भुगतान कर सकते अनुभाग 309 के अनुसार या अपने प्रबंधक को के प्रावधानों के खंड 387 .
64 [(4) के प्रावधानों को (3), लेकिन इस विषय के लिए उप वर्गों (1) में किसी बात के होते हुए भी खंड 269 , किसी भी वित्तीय वर्ष में, एक कंपनी के मुनाफे या उसका मुनाफा नहीं है, अगर, अनुसूची तेरहवें साथ पढ़ रहे हैं अपर्याप्त, कंपनी पारिश्रमिक के वैसे, किसी भी प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक सहित, अपने निर्देशकों को [उप - धारा (2) के तहत निदेशकों को देय किसी शुल्क के अनन्य किसी भी राशि का भुगतान नहीं करेगा अनुभाग 309 के साथ छोड़कर] केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी. 65 ]
विवरण: इस खंड और वर्गों के प्रयोजनों के लिए 309 , 310 , 311 , 66 [***] 381 और 387 , "पारिश्रमिक", शामिल होगा -
(क) उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी को नि: शुल्क आवास के संबंध में कोई भी किराया मुक्त आवास, या किसी भी अन्य लाभ या सुविधा प्रदान करने में कंपनी द्वारा किए गए किसी भी व्यय (1);
(ख) नि: शुल्क या उक्त व्यक्तियों में से किसी को एक रियायती दर पर किसी भी अन्य लाभ या सुविधा प्रदान करने में कंपनी द्वारा किए गए किसी भी खर्च के लिए;
(ग), लेकिन कंपनी ने इस तरह के खर्च के लिए, उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी ने खर्च की गई है जो कि किसी भी दायित्व या सेवा के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए किसी भी व्यय,; और
(घ) कंपनी द्वारा किए गए किसी भी खर्च के जीवन पर किसी भी बीमा लागू करने के लिए, या उक्त व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या बच्चे में से किसी के लिए कोई पेंशन, वार्षिकी या उपदान प्रदान करने के लिए.]
60 रू कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा प्रतिस्थापित. मूल अनुभाग के लिए, का उल्लेख परिशिष्ट आई. सामान्य नियम और प्रपत्र के 20A नियम भी देखें.
६१. शब्द "प्रबंध एजेंट, सचिवों और treasurers या" कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 13-12-2000.
62 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी से ", 350 और 351" के लिए एवजी 13-12-2000.
63 रूपये परंतुक कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 13-12-2000. पहले अपनी चूक के लिए, परंतुक के तहत के रूप में पढ़ा:
"इस खंड में कुछ भी नहीं वर्गों 352-354 और 356-360 के संचालन को प्रभावित नहीं होगी."
64 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 15-6-1988. मूल उपधारा के लिए, का उल्लेख परिशिष्ट आई.
65.{{/1} सामान्य नियम और रूपों की ई फार्म सं 25A देखें.
६६. आंकड़े "348, 352," कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 13-12-2000.

