कटौती किया गया कर प्राप्त हुर्इ आय है
कटौती किया गया कर प्राप्त हुर्इ आय है
198. 40[इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों] के अनुसार कटौती की गर्इ सब राशियां निर्धारिती की आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त आय समझी जाएंगी :
41[परन्तु ऐसी राशि, जो किसी निर्धारिती की आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए धारा 192 की उपधारा (1क) की अधीन संदत्त कर है, प्राप्त हुर्इ आय नहीं समझी जाएगी।]
40. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 1.10.2004 से "धारा 192 से" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "धारा 196घ के उपबंधों" से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1967 से, वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा 1.4.1972 से, वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा 1.4.1973 से, वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा 1.4.1978 से, प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.11.1989 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1991 द्वारा 1.10.1991 से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.6.1992 से, वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा 1.6.1993 से, वित्त अधिनियम, 1994, द्वारा 1.6.1994 से, वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा 1.7.1995 से और वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.6.1999 से यथासंशोधित कोट किया गया भाग इस प्रकार था :
"धारा 192 से धारा 194 तक, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ड़, धारा 194ड़ड़, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ट, धारा 194ठ, धारा 195, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 194ग और धारा 194घ के उपबंधों"
41. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.6.2002 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित रूप में]

