निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र
निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र
197. (1) उपधारा (2क) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति की किसी आय या किसी व्यक्ति को संदेय राशि की दशा में जहां, यथास्थिति, जमा करते समय या संदाय करते समय, आय-कर की कटौती धारा 192, धारा 193 धारा 194, धारा 194क, , 194ग धारा 194घ, 194छ, धारा 194ज , धारा 194झ 194ञ, धारा 194ट , 194ठक , धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन प्रवृत्त दरों पर करना अपेक्षित है, वहां यदि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पाने वाले की कुल आय इतनी है कि यथास्थिति, आय-कर की कटौती किन्हीं निम्नतर दरों के अनुसार करना या आय कर की कोर्इ कटौती नहीं करना न्यायोचित है तो निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर उसे ऐसा प्रमाणपत्र देगा, जो उचित हो।
(2) जहां ऐसा कोर्इ प्रमाणपत्र दिया जाता है वहां आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र निर्धारण अधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता, आय-कर की कटौती यथास्थिति ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार करेगा या कर की कटौती नहीं करेगा।
(2क) बोर्ड, निर्धारितियों की सुविधा को और राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे मामले में ऐसे नियम बना सकेगा जिनमें ऐसे मामले, और वे परिस्थितियां, जिनके अधीन, उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसा प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा विनिर्दिष्ट होंगी और उससे संबंधित सभी अन्य विषयों का उपबंध होगा।
(3) [* * *]
[वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

