आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 197

निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र

धारा

धारा संख्या

197

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1979

निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र

निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र

* कम दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र.

197. (1) जहां, एक कंपनी के अलावा और किसी भी व्यक्ति के किसी भी आय के मामले में

जैसा भी मामला हो (एक) आयकर के प्रावधानों के तहत बल में दरों पर भुगतान के समय में, ऋण की समय पर कटौती करने की आवश्यकता है या वर्गों 192 , 193 , 194A 1 [, 194B ] 2 [, 194BB ] 3 [, 194D ] और 195 ,

(ख), आयकर के प्रावधानों के तहत बल में दरों पर भुगतान के समय में कटौती की जाएगी एक अनिवासी आवश्यक है की जा रही खंड 194 ,

आयकर अधिकारी जैसा भी मामला हो प्राप्तकर्ता की कुल आय, किसी भी कम ब्याज दर या आयकर की कोई कटौती पर आयकर की कटौती को सही ठहराते संतुष्ट है कि आयकर अधिकारी, एक आवेदन पर बनाया जाएगा इस संबंध में निर्धारिती द्वारा, उसे करने के लिए उपयुक्त हो सकता है के रूप में इस तरह के प्रमाण पत्र दे.

किसी भी तरह के प्रमाण पत्र दिया जाता है जहां इस तरह के प्रमाण पत्र आयकर अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया है जब तक (2), आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति,,, इस तरह के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा या कोई कर कटौती करेगा मामले के रूप में हो सकता है.

(3) जहां एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी के प्रावधानों की वजह से, कोई समझता है कि खंड 80K , पूरे या में निर्दिष्ट लाभांश के किसी भी हिस्से अनुभाग 194 वह मई, प्राप्तकर्ता की कुल आय की गणना में घटाया होगा, शेयरधारक को लाभांश का भुगतान या उसके संबंध में किसी भी चेक या वारंट जारी करने से पहले, के प्रावधानों के तहत की कटौती की जाएगी लाभांश का उचित अनुपात निर्धारित करने के लिए आयकर अधिकारी को आवेदन कर अनुभाग 80K . ; और आयकर अधिकारी द्वारा इस तरह के दृढ़ संकल्प पर कोई कर नहीं ऐसे आनुपातिक राशि पर कटौती की जाएगी.

 

1 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.

(3) वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

* नियम 28 (1) (बी) और (आईडी) और 13B और 13D करने के लिए फार्म नं 13 देखें.

नियमों देखें 28 (3) और 29 और फार्म सं 14A.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा संशोधित]

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