निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र
कम दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र.
76 197. (1) 77 [उप - धारा (2) के तहत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, जहां एक कंपनी के अलावा और किसी भी व्यक्ति के किसी भी आय के मामले में], -
78 जैसा भी मामला हो [(क) आयकर वर्गों के प्रावधानों के तहत बल में दरों पर भुगतान के समय में, ऋण की समय पर कटौती करने की आवश्यकता है या 192 , 193 , 194A 79 [** *] 80 [***] 81 [, [ 194D ] और 195 ],
(ख) एक अनिवासी जा रहा है, 82 [आयकर] के प्रावधानों के तहत बल में दरों पर भुगतान के समय में कटौती करने की आवश्यकता है अनुभाग 194 ,
82A [आकलन] अधिकारी कुल आय से संतुष्ट है कि 83 प्राप्तकर्ता की [***] आयकर की कटौती को सही ठहराते 84 [***] किसी भी कम ब्याज दर या आयकर की कोई कटौती पर 84 [*** जैसा भी मामला हो], 82A [अधिकारी इस संबंध में निर्धारिती द्वारा की गई गिरफ्तारी आवेदन पर, उसे करने के लिए उपयुक्त हो सकता है के रूप में इस तरह के प्रमाण पत्र देना होगा] का आकलन.
किसी भी तरह के प्रमाण पत्र दिया जाता है जहां इस तरह के प्रमाण पत्र से रद्द कर दिया है जब तक (2), आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, करेगा 82A [आकलन] अधिकारी, आयकर घटा 85 [***] इस तरह के प्रमाण पत्र या में निर्दिष्ट दरों पर जैसा भी मामला हो, कोई कर नहीं घटा.
85A [(2 क) बोर्ड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारिती और राजस्व के हितों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जिसमें मामलों को निर्दिष्ट नियमों, और परिस्थितियों कर सकता है, जिसके तहत एक आवेदन के लिए किया जा सकता है उप - धारा के तहत एक प्रमाणपत्र के अनुदान (1) और इस तरह के प्रमाण पत्र प्रदान और अन्य सभी उससे संबंधित मामलों के लिए प्रदान किया जा सकता है के अधीन शर्तों.]
(3) 86 [***]
७६. नियम 28 (1), (1 ए), (1 बी), (1BB), (1 डी), (3) और 29 और पर्चा नग 13, 13A, 13B, 13BB, 13D, 14A और 15 देखें.
77 एवजी के लिए "कहाँ, एक कंपनी के अलावा और किसी भी व्यक्ति के किसी भी आय के मामले में" वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी से 1987/01/06.
७८. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
79 वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए ", 194B" 1987/01/04. इससे पहले, इस वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1972/01/04.
80 वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए ", 194BB" 1987/01/04. इससे पहले, इस वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1978/01/04.
81 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
82 वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.
82A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
83. "या दुनिया की कुल आय" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.
84. "या सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.
85. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.
85A. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/06.
८६ उप - धारा (3) वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1987/01/04. : - पिछले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (3), 1968/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, के तहत के रूप में खड़ा
"(3) एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी खंड 80K, पूरे या अनुभाग 194 में निर्दिष्ट लाभांश के किसी भी हिस्से के प्रावधानों के कारण वह मई, प्राप्तकर्ता की कुल आय की गणना में घटाया हो जाएगा, कोई समझता है कि कहां , शेयरधारक को लाभांश का भुगतान या उसके खंड 80K के प्रावधानों के तहत की कटौती की जाएगी लाभांश का उचित अनुपात निर्धारित करने के लिए आयकर अधिकारी को आवेदन कर सम्मान में किसी भी चेक या वारंट जारी करने से पहले, द्वारा और इस तरह के दृढ़ संकल्प पर आयकर अधिकारी नहीं कर ऐसे आनुपातिक राशि पर कटौती की जाएगी. "
[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

