अनिवासियों के यूनिटों की बाबत आय
अनिवासियों के यूनिटों की बाबत आय
196क. (1) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि या 1च[धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में परिभाषित विनिर्दिष्ट कंपनी से] यूनिटों की बाबत कोई आय किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या उसका 1छ[किसी अन्य ढंग से] संदाय करते समय, इनमें से जो भी पहले हो, उस पर बीस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा:
1ज[परंतु जहां धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार पाने वाले को लागू होता है और यदि पाने वाले ने, यथास्थिति, धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है, तब, उस पर आय-कर की, बीस प्रतिशत की दर पर या ऐसे करार में ऐसी आय के लिए उपबंधित आय-कर की दर पर या दरों पर, जो भी निम्नतर हो, कटौती की जाएगी ।]
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनिवासी भारतीय या अनिवासी हिन्दू अविभक्त कुटुंब को, जहां विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, दोनों ही दशाओं में, भारत में किसी बैंक में रखे गए किसी अनिवासी (विदेशी) खाते में की निधियों से या विदेशी करेंसी में निधियों के प्रेषण द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट अर्जित किए गए हैं, वहां भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की बाबत संदेय किसी आय में से कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।
स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए–
(क) ''विदेशी करेंसी'' का वही अर्थ है जो उसका विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) में है;
(ख) ''अनिवासी भारतीय'' का वही अर्थ है जो उसका धारा 115ग के खंड (ड़) में है;
(ग) ''भारतीय यूनिट ट्रस्ट'' से भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अभिप्रेत है;
(घ) जहां पूर्वोक्त कोई आय, ऐसी आय का भुगतान करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा बहियों में किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से ज्ञात हो या किसी अन्य नाम से, जमा की जाती है वहां ऐसी रकम के जमा किए जाने को, पाने वाले के खाते में ऐसी आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।
[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप मेंें]

