ब्याज या सरकार या रिजर्व बैंक को देय लाभांश
सरकार या रिजर्व बैंक को देय ब्याज या लाभांश
196. में निहित बावजूद वर्गों 192 करने के लिए 195 , टैक्स की कोई कटौती यह द्वारा या जिसमें यह पूर्ण रूप से लाभप्रद हित है स्वामित्व वाली किसी भी प्रतिभूतियों या शेयरों के संबंध में कोई रुचि या सरकार को या भारतीय रिजर्व बैंक को देय लाभांश पर किया जाएगा ।
[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

