ब्याज या लाभांश या सरकार, रिजर्व बैंक या कुछ निगमों को देय अन्य रकम
2 [ब्याज या लाभांश या सरकार, रिजर्व बैंक या कुछ निगमों को देय अन्य रकम.
196. इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कर की कोई कटौती नहीं करने की देय किसी भी रकम से किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा
(I) सरकार, या
(Ii) भारतीय रिजर्व बैंक, या
(Iii) अपनी आय पर आयकर से छूट, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन है, जो एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम,
ऐसे योग द्वारा अथवा जिसमें स्वामित्व वाली किसी भी प्रतिभूतियों या शेयरों के संबंध में ब्याज या लाभांश के रूप में इसे करने के लिए देय है जहां यह पूर्ण रूप से लाभप्रद रुचि है, या किसी भी अन्य आय एकत्रित या इसे करने के लिए उत्पन्न होने वाली.]
प्र.20. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

