आय, जिस पर "शुद्ध कर" संदेय है
74 [आय देय "कर की शुद्ध".
एक समझौते या अन्य व्यवस्था के तहत, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में की गयी अन्य आय पर कर प्रभार्य आय के तहत कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, तो, देय है जिसके द्वारा व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है कहां, 195A. ऐसी आय के रूप में इस तरह की राशि की वृद्धि की जाएगी उन प्रावधानों, ऐसी आय देय है जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए बल में दरों पर कर आगे की कटौती के बाद, इस तरह के समझौते या व्यवस्था के तहत देय शुद्ध राशि के बराबर होगा.]
74 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/06.
[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

