अन्य रकम
अन्य रकम
195. (1) एक कंपनी जा रहा है, या नहीं, एक अनिवासी को भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को एक भारतीय कंपनी न ही भारत, किसी भी ब्याज भीतर घोषणा और लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था की है जो एक कंपनी न तो है जो एक कंपनी को , नहीं किया जा रहा "प्रतिभूतियों पर ब्याज", या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य किसी अन्य राशि, नहीं किया जा रहा लाभांश, करेगा, भुगतान के समय में, जब तक कि वह खुद को किसी भी आयकर और सुपर कर उस पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है एक एजेंट के रूप में, बल में दरों पर आयकर और सुपर कर उस पर घटा:
इस उप-धारा में कुछ भी नहीं भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति उप-धारा के परन्तुक के अधीन समझा जाता है जिनके संबंध में लेनदेन के पाठ्यक्रम में किए गए किसी भी भुगतान के लिए लागू नहीं होगी (1) के खंड 163 के एक एजेंट होने के लिए नहीं आदाता.
(2) एक अनिवासी करने के लिए इस कानून के तहत (प्रतिभूतियों, लाभांश और वेतन पर ब्याज सहित ब्याज को छोड़कर) किसी भी ऐसे योग प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की राशि के पूरे के मामले में आय प्रभार्य नहीं होगा कि मानता है कहां प्राप्तकर्ता, वह आयकर अधिकारी को एक आवेदन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं, तो प्रभार्य, और इस तरह के दृढ़ संकल्प पर इस तरह की राशि का उचित अनुपात, कर उप-धारा के तहत कटौती की जाएगी (1) केवल पर इसलिए प्रभार्य है जो योग के उस अनुपात.
[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1964]

