आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 195

अन्य रकम

धारा

धारा संख्या

195

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1990

अन्य रकम

अन्य रकम
अन्य रकम.
66 195. 67 [(1) 68 एक अनिवासी, एक कंपनी नहीं किया जा रहा है, या एक विदेशी कंपनी को भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति, किसी भी ब्याज (प्रतिभूतियों पर नहीं किया जा रहा है) या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी अन्य राशि प्रभार्य (नहीं किया जा रहा सिर "वेतन" या लाभांश के तहत आय प्रभार्य) करेगा, आदाता के खाते में इस तरह के आय के ऋण का समय पर या उसके नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान के समय , जो भी पहले हो, बल में दरों पर आयकर उस पर घटा:
69 धारा 10 या कि खंड, कर की कटौती के अर्थ में एक सरकारी वित्तीय संस्था के खंड (23D) के अर्थ के भीतर सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा देय ब्याज के मामले में केवल पर की जाएगी बशर्ते कि [ नकद या चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य विधि द्वारा की समस्या से भुगतान तत्संबंधी का समय.]
स्पष्टीकरण: उत्तरदायी व्यक्ति के खाते की किताबों में "ब्याज देय खाता" या "सस्पेंस अकाउंट" या किसी अन्य नाम से बुलाया कि क्या उपरोक्त के रूप में कोई रुचि या अन्य राशि किसी भी खाते में जमा किया जाता है, जहां इस खंड,,, के प्रयोजनों के लिए ऐसी आय का भुगतान करने के लिए, इस तरह के क्रेडिट पेयी और इस धारा के प्रावधानों के हिसाब से लागू नहीं होगी के खाते में ऐसी आय की क्रेडिट होना समझा जाएगा.]
(2) (के अलावा और इस अधिनियम के तहत किसी भी तरह के योग प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कहां 70 एक अनिवासी को प्रतिभूतियों, लाभांश और वेतन पर [***] ब्याज) ऐसे योग की सारी आय प्रभार्य नहीं होगा कि समझता प्राप्तकर्ता के मामले में, वह करने के लिए एक आवेदन कर सकते हैं 71 निर्धारित करने के लिए [आकलन] अधिकारी, 72 [सामान्य या विशेष आदेश द्वारा], तो प्रभार्य, और इस तरह के दृढ़ संकल्प, टैक्स पर ऐसी राशि का उचित अनुपात के तहत कटौती की जाएगी उप - धारा (1) केवल इतना प्रभार्य है जो योग के उस अनुपात में:
73 [इस उपधारा के खंड (वी), या खंड (vi) में निर्दिष्ट रॉयल्टी, या खंड में निर्दिष्ट तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क (में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में एक विदेशी कंपनी के लिए किसी भी भुगतान के लिए लागू नहीं होगा बशर्ते कि सप्तम), धारा 9 (1) के उप - धारा की.]
74 [(3) उप - धारा के तहत बनाए गए नियमों के अधीन (5), आयकर उप - धारा के तहत कटौती की जानी है जिस पर कोई ब्याज या अन्य राशि प्राप्त करने के हकदार किसी भी व्यक्ति (1) निर्धारित करने में एक आवेदन कर सकता है करने के लिए फार्म 71 ऐसे किसी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जहां कि उप - धारा और, के तहत कर की कटौती के बिना इस तरह के हितों या अन्य राशि प्राप्त करने के लिए उसे अधिकृत प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अधिकारी [आकलन], इस तरह के ब्याज का भुगतान या अन्य के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है, के रूप में उप - धारा के तहत कर उस पर कटौती के बिना इस तरह के ब्याज या अन्य राशि का भुगतान करना होगा जिसे इस तरह के प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है करने के लिए व्यक्ति को राशि (1).
यह द्वारा रद्द कर दिया गया है तो (4) उप - धारा के तहत दी गई एक प्रमाण पत्र (3), उसमें निर्धारित अवधि की समाप्ति तक लागू रहेगा या जाएगा 71 ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले [आकलन] अधिकारी ऐसे रद्द तक.
75 (5) के बोर्ड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमों में जो मामलों को निर्दिष्ट कर, निर्धारिती और राजस्व के हितों की सुविधा को ध्यान में रखते सकता है, और किन परिस्थितियों में, एक आवेदन अनुदान के लिए किया जा सकता है उप - धारा के तहत एक प्रमाण पत्र (3) और इस तरह के प्रमाण पत्र दिया जा सकता है जो करने के लिए और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए उपलब्ध कराने के अधीन शर्तों की.]

 

६६.1983/03/10, पत्र [F.No. दिनांकित भी सर्कुलर नंबर 370, देखें 391/3/78-FTD], 27-11-1974, पत्र [F.No. दिनांक, 1984/09/07 सर्कुलर नंबर 152 दिनांक 1965/01/06 दिनांकित 12/29/6-IT (ख)], सर्कुलर नंबर 43, 20-6-1970 दिनांकित और परिपत्र सं 20 (द्वितीय-4), 1961/03/08 दिनांकित.
6निम्न उप - धारा (1), 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, द्वारा और वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा यथा संशोधित, 1975/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1987 के द्वारा, प्रभावी लिए एवजी 1987/01/06:
                        '(1) एक अनिवासी, नहीं एक कंपनी जा रहा है, या एक भारतीय कंपनी न ही घोषणा और भारत के भीतर लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था, किसी भी बना दिया है जो एक कंपनी न तो एक कंपनी है जो करने के लिए भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति ब्याज, "प्रतिभूतियों पर ब्याज" किया जा रहा है, या किसी भी अन्य योग, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य लाभांश, नहीं किया जा रहा नहीं, भुगतान के समय में, जब तक कि वह एक एजेंट के रूप में किसी भी आयकर उस पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी खुद करेगा , बल में दरों पर आयकर उस पर घटा:
                         इस उप - धारा में कुछ भी नहीं (1) धारा 163 के के एक एजेंट होने के लिए नहीं भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति उपधारा के परन्तुक के अधीन होंगी, जिनके संबंध में लेनदेन के पाठ्यक्रम में किए गए किसी भी भुगतान के लिए लागू नहीं होगी पेयी:
                         परंतु यह कि किसी भी राशि से आयकर की कटौती, सिर "पूंजीगत लाभ" एक भारतीय कंपनी न ही एक कंपनी है जो न तो है जो एक कंपनी को भुगतान अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों, के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित तहत आय प्रभार्य जा रहा है घोषणा और भारत के भीतर लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था, धारा 115 के खंड के प्रावधानों (मैं) के अनुसार गणना की ऐसी राशि पर आयकर की राशि के बराबर राशि का हो जाएगा बनाया है. '
६८.नियमों, 26, 27 और 37 ए और फार्म सं 27 देखें.
६९.प्रत्यक्ष कर कानून 1987/01/06 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा डाला.
             70. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 'ब्याज सहित "1976/01/06.
७१.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
72 1988/01/03 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1988, द्वारा "निर्धारित तरीके से" के लिए एवजी."निर्धारित तरीके से" बहुत अभिव्यक्ति पहले वित्त अधिनियम, 1987, wef1-6-1987 तक "सामान्य या विशेष आदेश द्वारा" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था.
73 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/06.
74 वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
७५.15E को 29B और पर्चा नग 15C शासन देखें.
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