अन्य रकम
अन्य रकम.
195. 11 (1) एक अनिवासी, एक कंपनी नहीं किया जा रहा है, या एक भारतीय कंपनी न ही घोषणा और भारत के भीतर लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था, किसी भी बना दिया है जो एक कंपनी न तो एक कंपनी है जो करने के लिए भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति ब्याज, "प्रतिभूतियों पर ब्याज", या किसी भी अन्य राशि, नहीं किया जा रहा लाभांश, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य नहीं किया जा रहा,, भुगतान के समय में, जब तक कि वह किसी भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी खुद करेगा 12 ** एल *] एक एजेंट के रूप में उस पर आयकर घटा 12 [***] बल में दरों पर उस पर:
इस उप - धारा में कुछ भी नहीं (1) के भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति उपधारा के परन्तुक के अधीन होंगी, जिनके संबंध में लेनदेन के पाठ्यक्रम में किए गए किसी भी भुगतान के लिए लागू नहीं होगी अनुभाग 163 के एक एजेंट होने के लिए नहीं पेयी:
13 [आगे प्रदान की कोई भी राशि से आयकर की कटौती, सिर "पूंजीगत लाभ" एक भारतीय कंपनी न ही एक कंपनी न तो है जो एक कंपनी को भुगतान अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों, के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित तहत आय प्रभार्य जा रहा है घोषणा और भारत के भीतर लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है, जो के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार गणना की ऐसी राशि पर आयकर की राशि के बराबर राशि की होगी धारा 115 . ]
(2) इस अधिनियम के तहत किसी भी तरह के योग प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कहां 14 एक अनिवासी करने के लिए [(प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य], लाभांश और वेतन) ऐसी राशि के पूरे मामले में आय प्रभार्य नहीं होगा कि समझता प्राप्तकर्ता की, वह इस तरह के योग का उचित अनुपात इतना प्रभार्य, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निर्धारित करने के लिए आयकर अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं और इस तरह के दृढ़ संकल्प पर, कर उप - धारा के तहत कटौती की जाएगी (1) केवल इसलिए प्रभार्य है जो योग के उस अनुपात पर.
15 [(3) उप - धारा के तहत बनाए गए नियमों के अधीन (5), आयकर उप - धारा के तहत कटौती की जानी है जिस पर कोई ब्याज या अन्य राशि प्राप्त करने के हकदार किसी भी व्यक्ति (1) निर्धारित करने में एक आवेदन कर सकता है कि उप - धारा के तहत कर की कटौती के बिना इस तरह के ब्याज या अन्य राशि प्राप्त करने के लिए उसे अधिकृत है, और जहां किसी भी तरह के प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है एक प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आयकर अधिकारी को फार्म, इस तरह के ब्याज या अन्य राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति जिसे इस तरह के प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है करने के लिए व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है, के रूप में उप - धारा के तहत कर उस पर कटौती के बिना इस तरह के ब्याज या अन्य राशि का भुगतान करेगा (1).
यह ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले आयकर अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है तो (4) उप - धारा के तहत दी गई एक प्रमाण पत्र (3) ऐसे रद्द तक, उसमें निर्धारित अवधि की समाप्ति तक लागू रहेगा या जाएगा.
16 (5) के बोर्ड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारिती की सुविधा के संबंध में और राजस्व की रुचि होने, जिन मामलों में निर्दिष्ट करने के नियम बना सकता है, और किन परिस्थितियों में, एक आवेदन अनुदान के लिए किया जा सकता है उप - धारा के तहत एक प्रमाण पत्र (3) और इस तरह के प्रमाण पत्र दिया जा सकता है जो करने के लिए और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए उपलब्ध कराने के अधीन शर्तों की.]
प्र।11. नियम 26, 27 और 37 (3).
12 . "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.
प्र.13. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.
प्र.14. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा "प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित हित के अलावा अन्य" के लिए एवजी 1976/01/06.
प्र.15. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
प्र.16. 15E को 29B और पर्चा नग 15C शासन देखें.
[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

