अन्य रकम
अन्य रकम
195. (1), एक गैर निवासी को भुगतान एक कंपनी नहीं किया जा रहा है, या एक भारतीय कंपनी न ही भारत के भीतर घोषणा और लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी, कोई रुचि न तो है जो एक कंपनी के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति , "प्रतिभूतियों पर ब्याज" किया जा रहा है, या किसी भी अन्य योग, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य, लाभांश नहीं किया जा रहा नहीं, भुगतान के समय में, जब तक कि वह खुद को किसी भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है करेगा 2 *** [ ] उस पर एक एजेंट के रूप में, आयकर घटा 2 बल में दरों पर उस पर] *** [:
इस उप - धारा में कुछ भी नहीं (1) धारा 163 के के एक एजेंट होने के लिए नहीं भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति उपधारा के परन्तुक के अधीन होंगी, जिनके संबंध में लेनदेन के पाठ्यक्रम में किए गए किसी भी भुगतान के लिए लागू नहीं होगी पेयी.
(2) एक अनिवासी को (प्रतिभूतियों, लाभांश और वेतन पर ब्याज सहित हित के अलावा अन्य) इस अधिनियम के तहत किसी भी तरह के योग प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी राशि के पूरे के मामले में आय प्रभार्य नहीं होगा कोई समझता है कि कहां प्राप्तकर्ता, वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निर्धारित करने के लिए आयकर अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं, तो प्रभार्य, और इस तरह के दृढ़ संकल्प पर इस तरह की राशि का उचित अनुपात, टैक्स (1) केवल पर उप - धारा के तहत कटौती की जाएगी इसलिए प्रभार्य है जो योग के उस अनुपात.
प्र.20. शब्द "और सुपर टैक्स" 1965 से प्रभावी के अधिनियम 10 के द्वारा छोड़े गए थे 1-4-65.
[1968 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

