अन्य रकम
अन्य रकम.
195. 19 (1) एक अनिवासी, एक कंपनी नहीं किया जा रहा है, या एक भारतीय कंपनी न ही भारत के भीतर घोषणा और लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी न तो एक कंपनी है जो करने के लिए भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति , कोई रुचि, "प्रतिभूतियों पर ब्याज", या किसी भी अन्य राशि, नहीं किया जा रहा लाभांश, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य नहीं किया जा रहा,, भुगतान के समय में, जब तक कि वह किसी भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी खुद करेगा 20 [ ***] एक एजेंट के रूप में उस पर आयकर घटा 20 बल में दरों पर] [*** उस पर:
इस उप - धारा में कुछ भी नहीं (1) के भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति उपधारा के परन्तुक के अधीन होंगी, जिनके संबंध में लेनदेन के पाठ्यक्रम में किए गए किसी भी भुगतान के लिए लागू नहीं होगी अनुभाग 163 के एक एजेंट होने के लिए नहीं पेयी:
21 [आगे किसी भी राशि से आयकर की कटौती, सिर के तहत आय प्रभार्य जा रहा है "पूंजीगत लाभ" एक भारतीय कंपनी न ही एक कंपनी न तो है जो एक कंपनी को भुगतान अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों, के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित बशर्ते कि घोषणा और भारत के भीतर लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है, जो के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार गणना की ऐसी राशि पर आयकर की राशि के बराबर राशि की होगी धारा 115 .]
(2) जहां इस अधिनियम के तहत किसी भी तरह के योग प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (अलावा अन्य 22 [***] प्रतिभूतियों, लाभांश और वेतन पर ब्याज) एक अनिवासी करने के लिए इस तरह की राशि की सारी आय आरोप नहीं होगा कि समझता प्राप्तकर्ता के मामले में करने योग्य है, वह इस तरह के योग का उचित अनुपात इतना प्रभार्य, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निर्धारित करने के लिए आयकर अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं, और इस तरह के दृढ़ संकल्प पर, कर के तहत कटौती की जाएगी उप खंड (1) केवल योग के उस अनुपात पर इतने आरोप में सक्षम है.
23 [(3) उप - धारा के तहत बनाए गए नियमों के अधीन (5), आयकर उप - धारा के तहत कटौती की जानी है जिस पर कोई ब्याज या अन्य राशि प्राप्त करने के हकदार किसी भी व्यक्ति (1) निर्धारित करने में एक आवेदन कर सकता है कि उप - धारा के तहत कर की कटौती के बिना इस तरह के ब्याज या अन्य राशि प्राप्त करने के लिए उसे अधिकृत है, और जहां किसी भी तरह के प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है एक प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आयकर अधिकारी को फार्म, इस तरह के ब्याज या अन्य राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति जिसे इस तरह के प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है करने के लिए व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है, के रूप में उप - धारा के तहत कर उस पर कटौती के बिना इस तरह के ब्याज या अन्य राशि का भुगतान करेगा (1).
यह ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले आयकर अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है तो (4) उप - धारा के तहत दी गई एक प्रमाण पत्र (3) ऐसे रद्द तक, उसमें निर्धारित अवधि की समाप्ति तक लागू रहेगा या जाएगा.
24 (5) के बोर्ड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमों में जो मामलों को निर्दिष्ट कर, निर्धारिती और राजस्व के हितों की सुविधा को ध्यान में रखते सकता है, और किन परिस्थितियों में, एक आवेदन अनुदान के लिए किया जा सकता है उप - धारा के तहत एक प्रमाण पत्र (3) और इस तरह के प्रमाण पत्र दिया जा सकता है जो करने के लिए और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए उपलब्ध कराने के अधीन शर्तों की.]
प्र.19. नियम 26, 27 and37 (3).
20. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.
प्र.21. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.
22. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 'ब्याज सहित " 1976/01/06.
प्र 23 वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
प्र 24 15E को 29B और पर्चा नग 15C शासन देखें.

