आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 195

अन्य रकम

धारा

धारा संख्या

195

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

अन्य रकम

अन्य रकम
अन्य रकम.
79 195.    80 [(1) 81 एक अनिवासी, एक कंपनी नहीं किया जा रहा है, या एक विदेशी कंपनी को भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति, किसी भी ब्याज ((प्रतिभूतियों पर ब्याज न हो) या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी अन्य राशि प्रभार्य नहीं सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य जा रहा है 82 [***]) करेगा, आदाता के खाते में या नकद में उसके भुगतान के समय या एक चेक या ड्राफ्ट के मुद्दे से इस तरह के आय के ऋण का समय पर या किसी अन्य विधि द्वारा, जो भी पहले हो, बल में दरों पर आयकर उस पर घटा:
83 धारा 10 या कि खंड, कर की कटौती के अर्थ में एक सरकारी वित्तीय संस्था के खंड (23D) के अर्थ के भीतर सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा देय ब्याज के मामले में केवल पर की जाएगी बशर्ते कि [ नकद या चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य विधि द्वारा की समस्या से भुगतान तत्संबंधी का समय:]
84 [आगे ऐसी कोई कटौती धारा 115 हे में निर्दिष्ट किसी लाभांश के संबंध में की जाएगी है.]
स्पष्टीकरण. के लिए व्यक्ति के खाते की किताबों में "ब्याज देय खाता" या "सस्पेंस अकाउंट" या किसी अन्य नाम से बुलाया कि क्या उपरोक्त के रूप में कोई रुचि या अन्य राशि किसी भी खाते में जमा किया जाता है, जहां इस खंड,,, के उद्देश्यों ऐसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इस तरह जमा पेयी और इस धारा के प्रावधानों के हिसाब से लागू नहीं होगी के खाते में ऐसी आय की क्रेडिट होना समझा जाएगा.]
(2) इस अधिनियम के तहत (अन्य की तुलना में किसी भी तरह के योग प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कहां 85 प्रतिभूतियों पर [***] ब्याज 86 एक अनिवासी करने के लिए [***] और वेतन) मानता है कि इस तरह की राशि का पूरा होगा प्राप्तकर्ता के मामले में आय प्रभार्य नहीं हो, वह करने के लिए एक आवेदन कर सकते हैं 87 , निर्धारित करने के लिए [आकलन] अधिकारी 88 ऐसी राशि का उचित अनुपात इतना प्रभार्य, [सामान्य या विशेष आदेश द्वारा], और इस तरह के दृढ़ संकल्प, कर पर केवल इतना प्रभार्य है जो योग के उस अनुपात पर उप - धारा (1) के तहत कटौती की जाएगी.
89 [***]
90 नियमों को [(3) के अधीन 91 उपधारा के अधीन किए गए (5), आयकर उप - धारा के तहत कटौती की जानी है जिस पर कोई ब्याज या अन्य राशि प्राप्त करने के हकदार किसी भी व्यक्ति (1) में एक आवेदन कर सकता है करने के लिए निर्धारित प्रपत्र 92 कि उप - धारा के तहत कर की कटौती के बिना इस तरह के ब्याज या अन्य राशि प्राप्त करने के लिए उसे अधिकृत है, और एक प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए [आकलन] अधिकारी किसी भी तरह के प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जहां, इस तरह के ब्याज का भुगतान या के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति इस तरह के प्रमाण पत्र, इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है, के रूप में उप - धारा के तहत कर उस पर कटौती के बिना इस तरह के ब्याज या अन्य राशि का भुगतान करना होगा प्रदान किया जाता है जिसे करने के लिए व्यक्ति को अन्य राशि (1).
(4) उप - धारा के तहत दी गई एक प्रमाण पत्र (3) उसमें निर्धारित अवधि की समाप्ति तक सेना में रहते हैं या, यह द्वारा रद्द कर दिया गया है तो करेगा 92a ऐसे रद्द तक, ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले अधिकारी [आकलन].
(5) बोर्ड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारिती और राजस्व के हितों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, नियमों में जो मामलों को निर्दिष्ट कर, और किन परिस्थितियों में, एक आवेदन के अनुदान के लिए किया जा सकता है उप - धारा के तहत एक प्रमाण पत्र (3) और इस तरह के प्रमाण पत्र प्रदान और अन्य सभी उससे संबंधित मामलों के लिए प्रदान किया जा सकता है के अधीन शर्तों.]
  

 

            जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
80निम्न उप - धारा (1), 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, द्वारा और वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा यथा संशोधित, 1975/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1987 के द्वारा, प्रभावी लिए एवजी 1987/01/06:
                        '(1) एक अनिवासी, नहीं एक कंपनी जा रहा है, या एक भारतीय कंपनी न ही घोषणा और भारत के भीतर लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था, किसी भी बना दिया है जो एक कंपनी न तो एक कंपनी है जो करने के लिए भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति ब्याज, "प्रतिभूतियों पर ब्याज" किया जा रहा है, या किसी भी अन्य योग, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य लाभांश, नहीं किया जा रहा नहीं, भुगतान के समय में, जब तक कि वह एक एजेंट के रूप में किसी भी आयकर उस पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी खुद करेगा , बल में दरों पर आयकर उस पर घटा:
इस उप - धारा में कुछ भी नहीं (1) धारा 163 के के एक एजेंट होने के लिए नहीं भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति उपधारा के परन्तुक के अधीन होंगी, जिनके संबंध में लेनदेन के पाठ्यक्रम में किए गए किसी भी भुगतान के लिए लागू नहीं होगी पेयी:
परंतु यह कि किसी भी राशि से आयकर की कटौती, सिर "पूंजीगत लाभ" एक भारतीय कंपनी न ही एक कंपनी है जो न तो है जो एक कंपनी को भुगतान अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों, के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित तहत आय प्रभार्य जा रहा है घोषणा और भारत के भीतर लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था, धारा 115 के खंड के प्रावधानों (मैं) के अनुसार गणना की ऐसी राशि पर आयकर की राशि के बराबर राशि का हो जाएगा बनाया है. '
            37A और पर्चा नग 13, 15AA, 15C, 15D, 15E, 16A और 27.
82. "या लाभांश" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1991/01/10.
83 प्रत्यक्ष कर कानून 1987/01/06 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा डाला.
            84         वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 1997/01/06.
85. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 'ब्याज सहित "1976/01/06.
86. "लाभांश" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1991/01/10.
87 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
88.1988/01/03 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1988, द्वारा "निर्धारित तरीके से" के लिए एवजी. "निर्धारित तरीके से" अभिव्यक्ति पहले वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "सामान्य या विशेष आदेश द्वारा" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1987/01/06.
८९ .वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10. चूक के लिए पहले, नीचे के रूप में पढ़ा, 1987/01/06 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1987, द्वारा सम्मिलित रूप परंतुक:
"इस उप - धारा (वी), या रॉयल्टी खंड (vi) में निर्दिष्ट, या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क सातवीं (खंड में निर्दिष्ट खंड में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में एक विदेशी कंपनी के लिए किसी भी भुगतान के लिए लागू नहीं होगा बशर्ते कि ), उप - धारा (1) के खंड 9 से. "
90वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
            15E को 29B और पर्चा नग 15C.
92 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
92a.      प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

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