आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194ठखख

विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में आय

धारा

धारा संख्या

194ठखख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2017

विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में आय

विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में आय

61खड़[विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में आय

194ठखख. जहां कोर्इ आय, आय के उस अनुपात से भिन्न, जो उसी प्रकृति की है जो धारा 10 के खंड (23चखख) में निर्दिष्ट है, किसी यूनिट धारक को धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या कोर्इ चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग द्वारा, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करने के समय 61खड़क[उस पर आय कर की कटौती–

(i) जहां पाने वाला निवासी है, दस प्रतिशत की दर से की जाएगी;

(ii) जहां पाने वाला अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोर्इ विदेशी कंपनी है, प्रवृत्त दरों पर की जाएगी :

परंतु यह कि जहां पाने वाला कोर्इ अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोर्इ विदेशी कंपनी है, ऐसी आय के संबंध में, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है, कोर्इ कटौती नहीं की जाएगी।]

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

() ''यूनिट'' का वही अर्थ होगा जो धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) में उसका है;

() जहां यथा पूर्वोक्त किसी आय को ऐसे किसी खाते में, चाहे वह ''उचंत खाते'' के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा बहियों में जमा किया जाता है, वहां ऐसे जमा किए जाने को पाने वाले के खाते में उस आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।]

 

61खड़. वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा 1.6.2015 से अंत:स्थापित।

61खड़क. वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 1.6.2016 से ''उस पर दस प्रतिशत की दर से आय कर की कटौती करेगा'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित रूप में]

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