विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में आय
61खग[विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में आय
194ठखख. जहां कोर्इ आय, आय के उस अनुपात से भिन्न, जो उसी प्रकृति की है जो धारा 10 के खंड (23चखख) में निर्दिष्ट है, किसी यूनिट धारक को धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या कोर्इ चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग द्वारा, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करने के समय उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।
स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-
(क) ‘‘यूनिट’’ का वही अर्थ होगा जो धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) में उसका है;
(ख) जहां यथा पूर्वोक्त किसी आय को ऐसे किसी खाते में, चाहे वह ‘‘उचंत खाते’’ के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा बहियों में जमा किया जाता है, वहां ऐसे जमा किए जाने को पाने वाले के खाते में उस आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।]
61खग. वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा 1.6.2015 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित रूप में]

