आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194ठखक

किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय

धारा

धारा संख्या

194ठखक

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2023

किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय

किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय

किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय

194ठखक. (1) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोर्इ वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) 97क[***] या खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो निवासी है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसा संदाय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

(2) जहां, धारा 115पक में निर्दिष्ट कोर्इ वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) 97क[***] में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, या कोर्इ विदेशी कंपनी है संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसा संदाय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, 97ख[उस पर उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की दशा में पांच प्रतिशत और उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय की दशा में दस प्रतिशत] की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

97ग[(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) की कोर्इ बात, धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की बाबत लागू नहीं होगी, यदि उक्त खंड में निर्दिष्ट विशेष प्रयोजन यान ने धारा 115खकक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।]

(3) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोर्इ वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो ऐसा अनिवासी है, (जो कंपनी) या कोर्इ विदेशी कंपनी (नहीं हैं), संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे संदाय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इसमें जो भी पूर्वतर हो, उस पर प्रवृत्त दर से आय-कर की कटौती करेगा।

 

97क. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2020 से "के उपखंड (क)" शब्दों का लोप किया गया।

97ख. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2020 से "उस पर पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

97ग. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2020 से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप में]

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