किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय
61खख[किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय
194ठखक. (1) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोर्इ वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) 61खग[या खंड (23चगक)] में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो निवासी है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसा संदाय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।
(2) जहां, धारा 115पक में निर्दिष्ट कोर्इ वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, 61खघ[जो अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, या कोर्इ विदेशी कंपनी है] संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसा संदाय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।]
61खग[(3) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोर्इ वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो ऐसा अनिवासी है, (जो कंपनी) या कोर्इ विदेशी कंपनी (नहीं हैं), संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे संदाय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इसमें जो भी पूर्वतर हो, उस पर प्रवृत्त दर से आय-कर की कटौती करेगा।]
61खख. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा 1.10.2014 से अंत:स्थापित।
61खग. वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा 1.6.2015 से अंत:स्थापित।
61खघ. वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा 1.6.2015 से ‘‘जो अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है’’ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित रूप में]

