आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194ठ

पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान

धारा

धारा संख्या

194ठ

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2000

पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान

पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान

29[पूंजी आस्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय

194ठ. कोर्इ व्यक्ति, जो किसी पूंजी आस्ति के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के मद्दे प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल या वर्धित प्रतिफल के रूप में किसी राशि का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य रीति से, इनमें से जो भी पहले से, संदाय करते समय उस राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की उसमें सम्मिलित आय पर आय-कर के रूप में कटौती करेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोर्इ कटौती उस दशा में नहीं की जाएगी जो 1 जून, 1999 को या उसके बाद जमा की गर्इ हो या संदत्त की गर्इ हो :]

30[परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोर्इ कटौती 1 जून, 2000 को या उसके पश्चात् किए गए किसी संदाय में से नहीं की जाएगी।]

 

29. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.6.1999 से अंत:स्थापित। नियम 28 और 28कक तथा प्ररूप सं. 13 और 15कक भी देखिए।

30. वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.6.2000 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

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