आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194ट

इकाइयों के संबंध में आय

धारा

धारा संख्या

194ट

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

इकाइयों के संबंध में आय

इकाइयों के संबंध में आय
इकाइयों के संबंध में आय 77 .
194K.  (1) किसी भी आय धारा के तहत निर्दिष्ट एक म्युचुअल फंड (23D) धारा 10 की या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की की इकाइयों के संबंध में एक निवासी को देय कहां है भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति करेगा, क्रेडिट की का समय आदाता के खाते में या नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या जो भी पहले हो, किसी भी अन्य मोड,,, की दर से आयकर उस पर घटा द्वारा भुगतान तत्संबंधी के समय में इस तरह के आय -
(क) बीस फीसदी, आदाता एक कंपनी है, और अगर
(ख) अन्य आदाता के मामले में पंद्रह फीसदी.
(2) उप - धारा के प्रावधानों (1) लागू नहीं की जाएगी
(I) जहां ऐसी आय की राशि या, जैसा भी मामला हो, श्रेय या भुगतान या खाते में भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान श्रेय या भुगतान किए जाने की संभावना है ऐसी आय की राशि का कुल के, या करने के लिए, आदाता दस हजार रुपये से अधिक नहीं है:
दस हजार रुपये की राशि, श्रेय या भुगतान आय के संदर्भ में अभिकलन जाएगी -
(क) म्युचुअल फंड की या भारतीय यूनिट ट्रस्ट, के एक शाखा कार्यालय के संबंध में मामला हो सकता है, और के रूप में
(ख) एक विशेष योजना के तहत जिसके तहत इकाइयों जारी किए गए हैं;
(Ii) ऐसी आय का श्रेय या जुलाई, 1995 के 1 दिन पहले भुगतान करने के लिए;
(Iii), अधिसूचना द्वारा मई में इस तरह के आय के लिए श्रेय या केन्द्र सरकार के रूप में, पहले से ही म्युचुअल फंड के संचालन में या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की ऐसी योजना के तहत जारी किए गए इकाइयों के संबंध में भुगतान 78 सरकारी राजपत्र में, इस निमित्त विनिर्दिष्ट यूनिट धारकों को आय इस आधार पर भुगतान की योजना को ध्यान में रखते; और
(Iv) ऐसी आय वर्गों 11 और 12 या खंड के प्रावधानों के तहत अपनी कुल आय में शामिल किए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, जहां किसी भी संस्था या फंड को भारतीय यूनिट ट्रस्ट की किसी भी योजना के तहत जारी किए गए इकाइयों के संबंध में श्रेय या भुगतान ऐसी आय के लिए धारा 10 (22) या खंड (22A) या खंड (23) या खंड (23AA) या खंड (23 सी).
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(क) "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मतलब है;
(ख) उपरोक्त के रूप में किसी भी आय, "सस्पेंस अकाउंट" या किसी अन्य नाम से बुलाया है, चाहे किसी भी खाते में जमा किया जाता है, जहां इस तरह के आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खाते की किताबों में, इस तरह के क्रेडिट ऐसे में क्रेडिट हो समझा जाएगा पेयी और इस धारा के प्रावधानों के खाते में आय के हिसाब से लागू होंगे.]

 

            77        नियम 28 (1), 28AA, 29C (3), 30, 31 और 37 और पर्चा नग 13, 15AA, 15 एच, 16 ए और 26 देखें.यह भी 1995/08/08 सर्कुलर नं 715, और 1995/09/08 सर्कुलर नं 716, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
७८.यूटीआई की अधिसूचित योजनाओं के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.

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