कमीशन या दलाली
68 194H. (1) किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या को या उसके बाद अक्टूबर, 1991, के 1 दिन, भुगतान के लिए जिम्मेदार है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार, नहीं किया जा रहा 69 , एक निवासी के लिए, [लेकिन जून, 1992 के 1 दिन पहले] आयोग की तरफ से किसी भी आय या दलाली (बीमा आयोग खंड 194D में निर्दिष्ट नहीं किया जा रहा), करेगा, आदाता के खाते में या नकद में ऐसी आय के भुगतान के समय में या द्वारा इस तरह के आय के ऋण का समय पर एक चेक या ड्राफ्ट की या इससे पहले, दस प्रतिशत की दर से आयकर उस पर घटा है, जो भी किसी अन्य विधि द्वारा मुद्दा.
70 (2) उप - धारा के प्रावधानों (1) लागू नहीं की जाएगी
(क) केन्द्रीय सरकार के रूप में व्यक्तियों के ऐसे व्यक्तियों या वर्ग या वर्गों के लिए, असुविधा के हद तक संबंध होने के कारण या उन्हें कारण हो जाने की संभावना है और हो सकता है यह द्वारा, राजस्व के हितों के विपरीत नहीं होगा कि संतुष्ट किया जा रहा है सरकारी राजपत्र में अधिसूचना, इस संबंध में निर्दिष्ट;
(ख) जहां ऐसी आय की राशि या, जैसा भी मामला हो, श्रेय या भुगतान या उप - धारा (1 में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान श्रेय या भुगतान किए जाने की संभावना है ऐसी आय की राशि का कुल ), या, के लिए आदाता के खाते में दो हजार पांच सौ रुपये से अधिक नहीं है.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(मैं) "कमीशन या दलाली" किसी भी प्राप्त भुगतान या (पेशेवर सेवाएं न हो) प्रदान की गई सेवाओं के लिए या माल की खरीद या बिक्री के पाठ्यक्रम में किसी भी सेवा के लिए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अभिनय एक व्यक्ति द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से, प्राप्य शामिल या किसी भी संपत्ति, मूल्यवान लेख या बात करने से संबंधित किसी भी लेन - देन के संबंध में;
(Ii) "पेशेवर सेवाओं" एक कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तु पेशे या लेखा या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सजावट या के लिए बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया है के रूप में इस तरह के अन्य पेशे के पेशे पर ले जाने के पाठ्यक्रम में एक व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मतलब खंड 44AA के प्रयोजनों;
(Iii) "सस्पेंस अकाउंट" बुलाया जाए या किसी अन्य नाम से, ऐसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खाते की किताबों में किसी भी आय, किसी भी खाते में जमा है, जहां इस तरह के जमा करने के लिए इस तरह की आय की क्रेडिट होना समझा जाएगा पेयी और इस धारा के प्रावधानों के खाते तदनुसार लागू होते हैं.] होगा ]
वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 2000/01/04.
6वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10.
37 और पर्चा नग 16A और 26-मैं.
६९.वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/06.
70 कमीशन एजेंट को खंड 194H की प्रयोज्यता के लिए, अधिसूचना संख्या 9007 देख [एफ सं 275/13/92-IT (ख)], 1992/03/03 दिनांकित और, एजेंटों यात्रा अधिसूचना संख्या 9006 देखने के लिए अनुभाग की प्रयोज्यता के लिए [एफ सं 275/1/92-IT (ख)], 1992/03/03 दिनांकित.

