आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 194ड़

अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघों को भुगतान

धारा

धारा संख्या

194ड़

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2008

अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघों को भुगतान

अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघों को भुगतान


22[अनिवासी खिलाड़ियों या खेलकूद संघों (एसोसिएशनों) को संदाय23

194ड़. जहां धारा 115खखक में निर्दिष्ट कोर्इ आय, किसी अनिवासी खिलाड़ी (जिसके अंतर्गत खेलकूद में भाग लेने वाला भी है), जो भारत का नागरिक नहीं है, को या किसी अनिवासी खेलकूद संगम या संस्था को संदेय हो, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करके या नकद या चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य रीति से, इनमें से जो भी पहले हो, उसका संदाय करते समय उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।]

 

22. प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.11.1989 से अंत:स्थापित। इससे पूर्व, प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से यथा अंत:स्थापित धारा 194ड़ का प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा उसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से लोप किया गया था।

23. नियम 30, 31, 31क, 31कख और 37क तथा प्ररूप सं. 16क, 26, 26कध और 27 देखिए।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित रूप में]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट