आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194घक

जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय

धारा

धारा संख्या

194घक

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2014

जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय

जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय

21ख[जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय

194घक. कोर्इ व्यक्ति, जो किसी निवासी को, जीवन बीमा पालिसी के अधीन किसी राशि का, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित ऐसी राशि भी है जो धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य रकम से भिन्न है, संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उसके संदाय के समय उस पर दो प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन कोर्इ कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले की, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम, एक लाख रुपए से कम है।]

 

21ख. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा 1.10.2014 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित रूप में]

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