बीमा आयोग
1 [इंश्योरेंस कमीशन.
194D. † पारिश्रमिक या इनाम के माध्यम से एक निवासी को किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को, आयोग के माध्यम से किया जाए या नहीं तो, (व्यापार निरंतरता, नवीकरण या बीमा की नीतियों के पुनरुद्धार से संबंधित सहित) बीमा कारोबार याचना या खरीद के लिए करेगा, आदाता के खाते में या नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या जो भी पहले हो, किसी भी अन्य मोड,, पर आयकर उस पर घटा द्वारा भुगतान तत्संबंधी के समय में इस तरह के आय के ऋण का चूना पर बल में दरों:
कोई कटौती श्रेय या जून, 1973 के 1 दिन पहले भुगतान किसी भी तरह के आय से इस खंड के अंतर्गत किया जाएगा है.]
1 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
† नियम 37 (2 डी) और फार्म सं 26D देखें.
[वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा संशोधित]

