आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194ग

ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान

धारा

धारा संख्या

194ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1981

ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान

ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान

1 ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान.

194C. एक (1) के बीच एक अनुबंध के अनुसरण में (किसी भी काम को करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) किसी काम से बाहर ले जाने के लिए (इसके बाद ठेकेदार के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में) किसी भी निवासी को किसी भी राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति ठेकेदार और

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार; या

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी; या

(ग) के द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित किसी निगम; या

(घ) किसी भी कंपनी, 2 [या]

2 [(ई) किसी भी सहकारी समिति,]

ठेकेदार के खाते में या नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान तत्संबंधी के समय में इस तरह की राशि का ऋण का समय पर, जो भी पहले हो, दो प्रति के बराबर राशि घटा करेगा उसमें शामिल आय पर आयकर के रूप में इस तरह के योग का प्रतिशत.

(2) किसी भी व्यक्ति (एक ठेकेदार की जा रही है और एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार न हो) उप के साथ एक अनुबंध के अनुसरण में कोई निवास (उप ठेकेदार के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) के लिए किसी भी राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार बाहर ले जाने, या, पूरे बाहर ले जाने के लिए श्रम की आपूर्ति या ठेकेदार द्वारा किए गए काम के किसी भी हिस्से के लिए या क्रेडिट के समय में, चाहे पूरी तरह या आंशिक रूप से ठेकेदार करेगा की आपूर्ति के लिए कार्य शुरू किया है जो किसी भी श्रम की आपूर्ति के लिए के लिए ठेकेदार उप ठेकेदार के खाते में या उसके नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान के समय में इस तरह की राशि का, जो भी पहले हो, के रूप में ऐसी राशि का एक प्रतिशत के बराबर राशि घटा उसमें शामिल आय पर आयकर.

(3) कोई कटौती उप - धारा (1) या उपधारा के तहत किया जाएगा (2) से

(I) किसी भी राशि का श्रेय या किसी भी अनुबंध पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है, जिसके लिए विचार के अनुसरण में भुगतान किया; या

(Ii) किसी राशि का श्रेय या जून, 1972 के 1 दिन पहले भुगतान, 2 [या]

2 [(iii) किसी भी राशि का श्रेय या ठेकेदार और एक सहकारी समिति के बीच या के संबंध में इस तरह के ठेकेदार और उप ठेकेदार के बीच एक अनुबंध के अनुसरण में एक अनुबंध के अनुसरण में, जून, 1973 के 1 दिन पहले भुगतान सहकारी समिति के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए (किसी काम से बाहर ले जाने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) किसी भी काम करते हैं.]

बी (4) आयकर अधिकारी जैसा भी मामला हो ठेकेदार या उप ठेकेदार की कुल आय, किसी भी कम दर या आयकर की कोई कटौती पर आयकर की कटौती को सही ठहराते संतुष्ट है कि कहां, आयकर अधिकारी इस संबंध में ठेकेदार या उप ठेकेदार द्वारा किए गए एक आवेदन पर, उसे करने के लिए उपयुक्त हो सकता है के रूप में इस तरह के प्रमाण पत्र देना होगा.

किसी भी तरह के प्रमाण पत्र दिया जाता है (5), राशि भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के प्रमाण पत्र आयकर अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया है जब तक (1) या उपधारा (2), आय घटा करेगा उपधारा में निर्दिष्ट मामले के रूप में, इस तरह के प्रमाण पत्र में या कोई टैक्स घटा निर्दिष्ट दरों पर कर सकता है.]

 

संशोधन - 1. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

पार संदर्भ - एक देखें नियम 37 (2 सी) और फार्म सं 26C. देखें नियम 28 (1 सी) और फार्म सं 13C.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1981 के द्वारा संशोधित]

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