घुड़दौड़ से जीत
घुड़दौड़ से जीत
194खख. कोर्इ व्यक्ति, जो बुकमेकर है या ऐसा व्यक्ति है, जिसको उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार द्वारा घुड़दौड़ के मैदान में घुड़दौड़ के लिए या घुड़दौड़ के मैदान में सट्टा या दाव लगाने की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया हो और जो किसी व्यक्ति को घुड़दौड़ से दस हजार रुपए से अधिक रकम की जीत के रूप में आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उसका संदाय करने के समय उस जीत की रकम पर प्रवृत्त दरों से आय-कर की कटौती करेगा।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

