आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194क

प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा और ब्याज

धारा

धारा संख्या

194क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1982

प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा और ब्याज

प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा और ब्याज

3 ["प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा और ब्याज.

194A. (1) किसी भी व्यक्ति, पर, एक व्यक्ति या सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत आय प्रभार्य अलावा और ब्याज के रूप में एक निवासी को किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार, होगा नहीं किया जा रहा आदाता के खाते में या नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या इससे पहले, बल में दरों पर आयकर उस पर घटा है, जो भी किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान तत्संबंधी के समय में इस तरह के आय के ऋण का समय:

ऐसी आय प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति (एक कंपनी या एक पंजीकृत फर्म नहीं है) करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत जहां ऐसी कोई कटौती एक मामले में किया जाएगा कि भुगतान प्रदान

(एक) एक हलफनामा, या

(ख) लेखन में एक बयान

आकलन वर्ष के लिए अपने अनुमानित कुल आय निर्धारणीय आय श्रेय या भुगतान किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के अगले ही आयकर के लिए न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम हो जाएगा की घोषणा.

(2) लेखन में बयान उप - धारा (1) में भी निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाना निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य विवरण शामिल होगा करने के लिए भेजा, 2 [की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जा

(क) संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य; या

(ख) एक जिला परिषद के एक सदस्य या एक मेट्रोपोलिटन परिषद, नगर निगम या नगर समिति; या

(ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी; या

(घ) के उप एजेंट, एजेंट या प्रबंधक के पद के (एक सहकारी बैंक सहित) किसी बैंकिंग कंपनी के एक अधिकारी,

और बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यक्ति उसे जाना जाता है कि प्रभाव के लिए इस तरह के किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा एक सत्यापन सहन.]

(3) उप - धारा के प्रावधानों (1) नहीं होगा लागू-]

5 [(i) जहां ऐसी आय की राशि या, जैसा भी मामला हो, श्रेय या भुगतान या उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान श्रेय या भुगतान किए जाने की संभावना है ऐसी आय की राशि का कुल (1) के खाते में, या, के लिए पेयी, एक हजार रुपए से अधिक नहीं है;]

(Ii) ऐसी आय का श्रेय या अक्टूबर, 1967 के 1 दिन पहले भुगतान करने के लिए;

(Iii) ऐसी आय को श्रेय या करने के लिए भुगतान किया

(क) किसी भी बैंकिंग कंपनी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) को लागू करता है जो करने के लिए, या किसी भी सहकारी समिति (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे हुए हैं, या

(ख) किसी भी वित्तीय निगम एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित, या

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित किया गया है, या

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित किया गया है, या

(ई) बीमा के व्यवसाय, या पर ले जाने के लिए किसी भी कंपनी या सहकारी समिति

(च) ऐसे अन्य संस्था, संगठन या शरीर 1 [या संस्थाओं, संगठनों या शरीर के वर्ग] केन्द्र सरकार, लिखित रूप में दर्ज किया जा कारणों के लिए, सूचित कर सकते हैं जो * सरकारी राजपत्र में इस संबंध में;

1 [(iv) ऐसी आय का श्रेय या फर्म के एक भागीदार के लिए एक फर्म द्वारा भुगतान करने के लिए;

(V) एक सहकारी समिति द्वारा श्रेय या भुगतान ऐसी आय के लिए 2 [उसके एक सदस्य को या] किसी भी अन्य सहकारी समिति के लिए;]

3 ऐसी आय के लिए [(vi) श्रेय या depos के संबंध में भुगतान इसकी केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए और अधिसूचित किसी भी योजना के तहत सरकारी राजपत्र में इस संबंध में यह द्वारा;

(सात) एक बैंकिंग कंपनी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था में निर्दिष्ट सहित (लागू होता है जो करने के साथ जमा या जमा के संबंध में भुगतान ऐसी आय की धारा 51 कि अधिनियम की, या के साथ एक सहकारी सोसायटी (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे;]

4 इस अधिनियम या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) के किसी भी प्रावधान के तहत श्रेय या केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान ऐसी आय के लिए [(आठ), या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), या उपहार कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18), या सुपर लाभ कर अधिनियम, 1963 (1963 का 14), या कंपनियों (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7), या ब्याज कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45).]

4 [(4) (1), किसी भी कटौती करने के समय को बढ़ाने या किसी भी अतिरिक्त या एडजस्ट करने के उद्देश्य के लिए इस धारा के तहत कटौती करने की राशि को कम कर सकते उपधारा में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति किसी भी पिछले कटौती या वित्तीय वर्ष के दौरान घटा विफलता से उत्पन्न कमी.]

विवरण: इस खंड में, "राजपत्रित अधिकारी" एक तहसीलदार या एक तालुका या तहसील के एक Mamlatdar या एक तहसीलदार या Mamlatdar के समान ही कार्य प्रदर्शन किसी अन्य अधिकारी भी शामिल है].

 

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "या कुल दुनिया आय" 1965/01/04

(3) वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.

प्र.5. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1975/01/04.

नियम 37 (2) और फार्म सं 26A देखें.

नियम 29 ए और फार्म सं 15A देखें.

1 वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1968/01/04.

प्र.20. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.

(3) वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.

(4) वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.

* अधिसूचित संस्थानों की पूरी सूची के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र खंड 1, 1980 edn देखते हैं., 741-43 पीपी.

1970/01/09 वॉल्यूम, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र में reproduced दिनांक अधिसूचना संख्या का.आ. 2878, देखें. 1,1980 संस्करण., पृ. 743.

 

 

[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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